स्याना हिंसा के दोषी योगेशराज को HC से मिली सशर्त जमानत, दो दिन में रिहाई संभव

Bulandshahr News: गौकशी की वारदात के बाद भड़की हिंसा के दोषी बजरंगदल नेता योगेश राज को मिली जमानत

Sandeep Tayal
Published on: 29 Aug 2025 1:16 PM IST (Updated on: 29 Aug 2025 1:40 PM IST)
स्याना हिंसा के दोषी योगेशराज को HC से मिली सशर्त जमानत, दो दिन में रिहाई संभव
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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को स्याना में गौकशी की वारदात के बाद भड़की हिंसा के दोषी बजरंगदल नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताया गया कि कोर्ट ने 50 हजार रुपए और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों द्वारा जमानत दाखिल करने के बाद सशर्त जमानत दी है।

गौकशी की वारदात के बाद भड़की थी हिंसा

3 दिसंबर 20180 को बुलंदशहर जनपद के स्याना कोतवाली क्षेत्र में चिंगरावठी पुलिस चौकी पर गौकशी की वारदात के बाद हिंसा भड़क गई थी, बलवाइयों ने पुलिस चौकी फूंक डाली थी, पुलिस पर पथराव कर चौकी और चौकी के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा डाली थी, बलवे के दौरान गोली लगने से उस समय स्याना कोतवाली के प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 43 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी। 5 आरोपियों की दौरान ए विचारण मौत हो गई थी। अगस्त माह में इस मामले में बुलंदशहर सत्र न्यायालय ने सभी 38 दोषियों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने योगेशराज सहित 33 हिंसा के दोषियों को 7-7 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जब कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के पांच दोषी प्रशांत नट, राहुल, जोनी, डेविड और लोकेंद्र को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की थी।

बुलंदशहर सत्र न्यायालय के फैसले को योगेशराज ने दी थी चुनौती

बुलंदशहर सत्र न्यायालय के फैसले को योगेशराज ने अधिवक्ता हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाइकोर्ट ने योगेशराज को 50 हजार रुपए मुचलके और इतनी की राशि के दो जमानतदारों द्वारा जमानत दाखिल कराने की सशर्त जमानत दी हैं। बताया जा रहा है कि अगले एक या दो दिन में योगीराज की जेल से रिहाई संभव है।

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