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Chandauli News:वाराणसी जिला कारागार में अपर जनपद न्यायाधीश का औचक निरीक्षण, बंदियों को कानूनी सहायता का आश्वासन
निरीक्षण के दौरान जेल में बंद कैदियों की स्थितियों का जायजा लेना और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना था। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर नीरज कुमार दूबे, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मिथिलेश सिंह और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुश्री प्रीति त्रिपाठी भी उपस्थित थे
Chandauli News: अपर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली, विकास वर्मा ने वाराणसी जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जेल में बंद कैदियों की स्थितियों का जायजा लेना और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना था। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर नीरज कुमार दूबे, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मिथिलेश सिंह और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुश्री प्रीति त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
बैरकों और अस्पताल का निरीक्षण
वर्मा ने महिला और पुरुष दोनों बैरकों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जेल अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बंदियों के इलाज और उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी बंदी मरीजों को समय पर आवश्यक दवाएं मिलें।
पाकशाला में गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर
अपनी निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, अपर जनपद न्यायाधीश ने जेल की पाकशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और वहां साफ-सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि बंदियों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिल सके।
महिला बंदियों से संवाद और कानूनी सहायता की जानकारी
वर्मा ने जेल में निरुद्ध महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने उनके साथ रह रहे बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी बंदियों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर, उन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल को यह निर्देशित किया कि वे ऐसे बंदियों की पहचान करें जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। उन्होंने ऐसे बंदियों की जमानत के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा।
कानूनी सहायता के इच्छुक बंदियों की सूची मांगी
वर्मा ने जेलर को यह भी निर्देश दिया कि वे कानूनी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक बंदियों की एक सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इससे प्राधिकरण ऐसे जरूरतमंद बंदियों को त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान कर सकेगा।
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