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Chandauli News: चन्दौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से पाँच मामलों में 8 दोषियों को मिली सजा
Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शन में चंदौली पुलिस ने 8 अपराधियों को दिलाई सज़ा
Chandauli News
Chandauli News: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चन्दौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की वैज्ञानिक जाँच, सटीक साक्ष्य संकलन (सबूत जुटाना) और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, अलग-अलग मामलों में आठ अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के मार्गदर्शन और अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में, पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने इन मामलों की पैरवी सुनिश्चित की। न्यायालयों ने आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार) और मारपीट/धमकी से जुड़े पाँच अलग-अलग मामलों में दोषियों को जेल की सज़ा और भारी जुर्माने से दण्डित किया है।
क्या है 'ऑपरेशन कन्विक्शन'?
'ऑपरेशन कन्विक्शन' उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य संगीन अपराधों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत, पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि मामलों की जाँच उच्च वैज्ञानिक मानकों पर हो, समय पर सबूत इकट्ठा किए जाएं और न्यायालय में लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मजबूत पैरवी करें। इसका सीधा असर यह होता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलती है, जिससे अपराधों पर लगाम लगती है। चंदौली जिले में इस अभियान के तहत लगातार अपराधियों को सज़ा दिलाई जा रही है।
आर्म्स एक्ट के मामलों में चार दोषियों को सज़ा
चंदौली न्यायालयों ने आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखने) से जुड़े चार पुराने मामलों में चार अलग-अलग अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी की गई, जिसके चलते लगभग दो दशक पुराने मामलों में भी न्याय सुनिश्चित हो पाया।
जयसवाल राम को जेल में बिताई गई अवधि की सज़ा और जुर्माना
थाना शहाबगंज से संबंधित एक मामले (अपराध संख्या- 117/2003, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट) में, अभियुक्त जयसवाल राम (निवासी सिरीहरा, बिहार) को न्यायालय ने दोषी ठहराया। माननीय न्यायाधीश यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज/जेएम, चकिया) ने 09 सितंबर 2025 को जयसवाल राम को जेल में बिताई गई अवधि की सज़ा और 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना न देने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पैरोकार कांस्टेबल अमित कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अन्तूनट को भी समान दण्ड
शहाबगंज थाने के ही एक अन्य पुराने मामले (अपराध संख्या- 48/2004, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट) में, अभियुक्त अन्तूनट (निवासी बोदारे कल, चकिया) को भी दोषी पाया गया। न्यायाधीश श्री यज्ञेश कुमार सोनकर ने 28 अगस्त 2025 को अन्तूनट को भी जेल में बिताई गई अवधि की सज़ा और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
श्रीकान्त तिवारी पर अर्थदण्ड
थाना बबुरी के एक मामले (अपराध संख्या- 82/2003, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट) में अभियुक्त श्रीकान्त तिवारी (निवासी खरीद, बबुरी) को 08 सितंबर 2025 को न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। माननीय न्यायाधीश यज्ञेश कुमार सोनकर ने श्रीकान्त तिवारी को जेल में बिताई गई अवधि की सज़ा के साथ 1500 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। जुर्माना न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जय शंकर पाण्डेय को न्यायालय उठने तक की सज़ा
थाना सकलडीहा के एक मामले (अपराध संख्या- 43/2006, धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट) में अभियुक्त जय शंकर पाण्डेय (निवासी बथावर, सकलडीहा) को न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली, ने 30 सितंबर 2025 को न्यायालय उठने तक की सज़ा और 4000 रुपये का अर्थदण्ड दिया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में मुख्य आरक्षी हरिलाल ने पैरवी की।
मारपीट और धमकी के मामले में चार अभियुक्तों को 2-2 साल की सज़ा
'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत, पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी से जुड़े एक पुराने मामले में भी सफलता हासिल की।
अलीनगर के चार दोषियों को जेल
थाना अलीनगर में साल 1998 में दर्ज हुए एक मामले (अपराध संख्या- सी-31/1998, धारा- 147, 323, 504, 506 भादवि) में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली, ने चार अभियुक्तों— शिव वरत, राम अशीष, लालब्रत और बब्लू (निवासीगण जीवनपुर, अलीनगर) को दोषी पाया। 30 सितंबर 2025 को न्यायालय ने सभी चारों दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास और 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस महत्वपूर्ण सफलता में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी के साथ-साथ सहायक अभियोजन अधिकारियों (APO) विजेयता सिंह और विपीन कुमार की प्रभावी भूमिका रही।
चंदौली पुलिस का संदेश
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस लगातार सक्रिय है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इन सफलताओं से साफ है कि चंदौली पुलिस न केवल अपराध होने पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य जुटाकर यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच न पाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय के कारण ही पुराने मामलों में भी दोषियों को सज़ा दिलाना संभव हो पाया है। यह अभियान आगे भी ज़िले में न्याय और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जारी रहेगा।
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