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Chandauli News: घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग अपराध, चलाया जा रहा विशेष जन जागरूकता अभियान
Chandauli News: घरेलू गैस सिलेंडर जनजागरूकता अभियान एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
Domestic gas cylinder public awareness campaign (photo: social media )
Chandauli News: चंदौली जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया गया। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान में करने वालों के खिलाफ एक महीने चलाने के लिए है जिससे सरकार द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी का दुरुपयोग तथा दुर्घटनाओं में बढ़ती को रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है।
घरेलू गैस सिलेंडर जनजागरूकता अभियान एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, ऐसा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंके ने बताया की यह अभियान देश के 15 राज्यों के 275 जिलों में 2700 स्वयंसेवकों के साथ दिनांक 10 मई से (45 दिनों तक) चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर, उन्हें सार्वजनिक सूचना पत्र व जानकारी पत्रक देकर यह बताया जाएगा कि 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग नहीं करना चाहिए।
घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से उपयोग
साथ ही, उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा और एल.पी.जी. वाहनों में भी घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से उपयोग हो रहा है, जिससे देश में हर साल लगभग 1000 विस्फोट होते हैं और जान-माल की हानि होती है। साथ ही सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचता है। अतः इस माध्यम से आपको सूचित और सावधान किया जा रहा है कि यदि आप अपने व्यावसायिक स्थल अथवा वाहन में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अंतर्गत संबंधित विभाग द्वारा आपराधिक और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है, जो कई वर्षों से ग्राहकों के हित, न्याय, अधिकारों और संरक्षण के लिए कार्यरत है। सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत ज़रूरतमंदों तक एलपीजी गैस उपलब्ध कराने की जो पहल की गई है, उसका कुछ लोग थोड़े से फायदे के लिए अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। 14.2 किलो का सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए है और उसका किसी भी प्रकार से किया गया व्यावसायिक उपयोग दंडनीय अपराध है। इस पर रोक लगाने के लिए ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के सही उपयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनजागरूकता अभियान की शुरुआत नागपुर से की जा रही है, ऐसी जानकारी परियोजना प्रमुख अक्षय मिश्रा और विनय पांडेय ने दी।
अभियान को हरी झंडी
इस अभियान को चंदौली के जिला पूर्ति अधिकारी मनीष विक्रम ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के स्वयंसेवक शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, ऑटो रिक्शा स्टैंड और संबंधित संगठनों से मुलाकात कर उन्हें संपूर्ण मार्गदर्शन देंगे, ऐसी जानकारी संपर्क प्रमुख अक्षय मिश्रा और विनय पांडेय ने दी।
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