TRENDING TAGS :
Chandauli News: वकीलों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: वकालतनामे पर COP और पंजीकरण नंबर लिखना अनिवार्य
Chandauli News: अब वकीलों को वकालतनामे पर पंजीकरण और COP नंबर लिखना अनिवार्य होगा। आदेश न मानने पर वकालतनामा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
वकीलों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: वकालतनामे पर COP और पंजीकरण नंबर लिखना अनिवार्य (Photo- Social Media)
Chandauli News: अब वकीलों को अदालतों में दाखिल किए जाने वाले अपने वकालतनामे पर अपनी पंजीकरण संख्या (Registration Number) और सी.ओ.पी. नंबर (Certificate of Practice Number) लिखना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिलाधिकारी कार्यालय, चंदौली द्वारा जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद ने पाया है कि कई वकील अपने वकालतनामे पर इन दोनों महत्वपूर्ण जानकारियों को नहीं लिख रहे हैं, जबकि ऐसा करना कानूनी रूप से जरूरी है। इस आदेश का उद्देश्य अदालती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पंजीकृत और अधिकृत वकील ही मामलों की पैरवी करें।
क्यों है यह आदेश जरूरी?
यह नया नियम वकीलों की पहचान को स्पष्ट करने में मदद करेगा। पंजीकरण संख्या यह बताती है कि कोई व्यक्ति बार काउंसिल में एक वकील के रूप में पंजीकृत है, जबकि सी.ओ.पी. नंबर यह दर्शाता है कि उस वकील को कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इन नंबरों को वकालतनामे पर लिखने से फर्जी या अनाधिकृत लोगों को वकील बनकर केस लड़ने से रोका जा सकेगा।
क्या होगा अगर नंबर नहीं लिखे गए?
अगर कोई वकील अपने वकालतनामे पर इन नंबरों को अंकित नहीं करता है, तो उसके वकालतनामे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वह वकील उस केस में पैरवी नहीं कर पाएगा।
सभी वकीलों को निर्देश
अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने यह आदेश जारी करते हुए सभी सिविल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को सूचित किया है। उन्होंने सभी वकीलों से इस नियम का पालन करने की अपील की है ताकि अदालती कार्य सुचारू रूप से चल सकें। यह सूचना जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और समस्त बार एसोसिएशनों को भी भेज दी गई है ताकि सभी को इस नए नियम की जानकारी हो सके। यह कदम न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!