Chitrakoot News: कक्षा आठ की छात्रा को मुम्बई ले जाकर दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद

Chitrakoot News: छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 10 Oct 2025 9:24 PM IST
Man sentenced to 20 years in prison for taking class VIII girl to Mumbai
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कक्षा आठ की छात्रा को मुम्बई ले जाकर दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद (Photo- Social Media)

Chitrakoot News: चित्रकूट। कक्षा आठ में पढ़ने वाली छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 26 फरवरी 2020 को एक व्यक्ति ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी 13 वर्षीय बेटी घर से सबेरे स्कूल जाने के लिए निकली थी।

इस दौरान मऊ क्षेत्र के मवई खुर्द गांव का निवासी संजय उर्फ चुनकू उसे रास्ते में मिला और बाइक से स्कूल छोड़ने की बात कही। बाइक में छात्रा को बैठाने के बाद आरोपी संजय उसे बहला-फुसलाकर गांव से बाहर ले गया। इसके बाद प्रयागराज से ट्रेन के जरिए मुम्बई ले गया।

इसकी सूचना पीड़िता के पिता ने थाने में दी, जिसके बाद बीती 12 जून 2020 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता के बयान दर्ज कराए। जिसमें पीड़िता ने स्वयं के साथ हुए दुराचार के मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

गिरफ्तारी के बाद से अब तक आरोपी जेल में ही बंद है। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी संजय उर्फ चुनकू को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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