स्मार्ट मीटर बिना सहमति लगाना असंवैधानिक, उपभोक्ता परिषद ने उठाएं गंभीर सवाल

Smart Meter: उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि बिजली कंपनियां बिना उपभोक्ता की सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन कर रही हैं।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 19 Sept 2025 9:14 PM IST
Smart Meter in UP
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Smart Meter in UP (Photo: Social Media)

Smart Meter in UP: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में उनकी सहमति के बिना प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाने का उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में एक कानूनी प्रस्ताव दाखिल कर यूपीपीसीएल के कदम को असंवैधानिक बताया है। इस पर तत्काल रोक लगाने की विद्युत नियामक आयोग से उपभोक्ता परिषद ने मांग की है।

नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियां विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने और जरूरी होने पर केंद्र सरकार के पास भेजने का आग्रह किया है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड भुगतान मोड चुनने का अधिकार देती है। बिजली कंपनियां बिना उपभोक्ता की सहमति के प्रीपेड मीटर लगा रही हैं, जो अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ है। परिषद ने सवाल उठाया कि क्या अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है? 2003 के अधिनियम के अनुरूप है?

विद्युत अधिनियम 2003 के विरुद्ध

केंद्र सरकार का नियम विद्युत अधिनियम 2003 को "सुपरसीड" नहीं कर सकता। अधिनियम में जो व्यवस्था है, वही सर्वमान्य है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। अवधेश कुमार वर्मा ने चिंता जताई कि स्मार्ट मीटर लगाने पर अनुमानित 16,112 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, जो राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) पर बड़ा आर्थिक बोझ डालेगा। उन्होंने चेतावनी देकर कहा यह कदम उपभोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों और हितों के खिलाफ हो सकता है। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अनुरोध किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए।

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