अब दवाओं की खरीद पर मरीजों को मिलेगी कम छूट, जानिए क्यों -

Lucknow News: मरीजों को अब दवाओं की खरीद पर छूट मिलने में होगी समस्या होगी, क्यूंकि केमिस्ट एसो. की बैठक में रिटेलर के डिस्काउंट में तीन फीसदी तक कमी का निर्णय लिया है

Shubham Pratap Singh
Published on: 21 Sept 2025 8:01 PM IST (Updated on: 21 Sept 2025 9:12 PM IST)
Uttar Pradesh News
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(File Image)

Lucknow News: जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन लखनऊ की एक बैठक शनिवार को मेडिसिन मार्केट में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि होलसेल से रिटेल बिक्री पर दिया जाने वाला डिस्काउंट अब तीन फीसदी कम कर दिया जाएगा। साथ ही पूर्व में बेची गई दवाएं वापस नहीं ली जाएंगी, क्योंकि वह अलग-अलग जीएसटी दर से रिटेलर को दी गई थीं। होलसेलर और रिटेलर के बीच मार्जिन कम होने का सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। रिटेलर आम मरीजों को दवा पर पहले की तरह से 10 या 15 फीसदी तक डिस्काउंट नहीं दे सकेगा। माना जा रहा है कि नई दरें लागू होते ही रिटेलर का विरोध देखते हुए केमिस्ट एसोसिएशन को अपना फैसला वापस लेना पड़ सकता है।

जीएसटी में बदलाव की वजह से लिया गया फैसला

लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेश शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चंद जैन की मौजूदगी में मेडिसिन मार्केट में होलसेलर दवा व्यापारियों की बैठक हुई। हरेश शाह ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है, कि होलसेल से रिटेल की बिक्री पर दिया जाने वाला डिस्काउंट अब तीन फीसदी कम कर दिया जाएगा। जीएसटी में बदलाव की वजह से री-होलसेल से कोई भी माल वापस नहीं लिया जाएगा। क्रेडिट पीरियड को अधिकतम 15 दिन तक सीमित किया गया है। किसी भी ग्राहक के अधिकतम दो बिल बकाया रह सकते हैं। हरेश शाह ने बताया कि 18 फीसदी स्लैब होने पर नई जीएसटी पांच फीसदी स्लैब हो गई है। इससे एमआरपी रिडक्शन 11.02 फीसदी हो जाएगी। ऐसे में रिटेलर का मुनाफा भी कम हो जाएगा। इससे वह भी मरीजों को पहले की अपेक्षा काफी कम ही छूट दे सकेगा। हो सकता है कि कई दवाओं में रिटेलर छूट ही न दे सके। इससे मरीजों को दवाएं एमआरपी दर पर ही खरीदनी पड़ सकती है। जबकि द ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसो. की ओर से 16 सितंबर को एक पत्र पूरे भारत में सार्वजनिक किया गया है। इसमें चार बिंदुओं को होलसेलरों, स्टॉकिस्टों को जानकारी साझा की गई है। इसमें दूसरे बिंदु पर बताया गया है कि 22 अगस्त 2025 से 21 सितंबर के दौरान की गई खरीदारी पर स्टॉकिस्टों को एक फीसदी की अतिरिक्त छूट दी गई है।

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