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Hapur News: न्यायालय ने सुनाई चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित 60 हजार का अर्थदंड

Hapur News: दोषियों राहुल, गौरव, मनवीर उर्फ मोनू, और अजयवीर उर्फ अज्जू पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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Published on: 9 July 2025 8:37 PM IST
Hapur News: न्यायालय ने सुनाई चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित 60 हजार का अर्थदंड
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न्यायालय ने सुनाई चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित 60 हजार का अर्थदंड  (photo: social media )

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में 2022 में हुई दुष्कर्म की घटना में चार अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। दोषियों राहुल, गौरव, मनवीर उर्फ मोनू, और अजयवीर उर्फ अज्जू पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह था पूरा प्रकरण

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, 2022 में सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता, जो एक गरीब व्यक्ति है, ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 4-5 माह की गर्भवती थी और उसकी हालत गंभीर थी। पीड़िता ने पूछताछ में खुलासा किया कि गांव के ही राहुल ने उसे डरा-धमकाकर कई महीनों तक जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया या किसी को बताया, तो वह फोटो वायरल कर देगा।जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि राहुल के अलावा गौरव, मनवीर उर्फ मोनू, और अजयवीर उर्फ अज्जू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर सभी चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। सजा का विवरण निम्नलिखित है:

भा.दं.सं. धारा 506 (आपराधिक धमकी): प्रत्येक अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।

पॉक्सो एक्ट धारा 5-जे(1)/6: प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 10,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास।

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा एक लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।

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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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