Hapur News: हापुड़ में 11 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म पर आरोपी अकबर को 20 साल की सजा

Hapur News: हापुड़ की पोक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अकबर को 20 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

Avnish Pal
Published on: 10 Sept 2025 7:22 PM IST
Hapur News: हापुड़ में 11 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म पर आरोपी अकबर को 20 साल की सजा
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Hapur News: 11 वर्षीय मासूम के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में हापुड़ की पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी अकबर को 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया।

मामला: मदरसे से गायब हुई थी 11 साल की बच्ची

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के मुताबिक गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।13 अगस्त 2022 को 11 वर्षीय बच्ची रोज की तरह मदरसे पढ़ने गई थी, लेकिन दोपहर तक घर नहीं लौटी। परिवार ने जब मदरसे में पूछताछ की तो पता चला कि बच्ची के साथ पढ़ने वाला युवक अकबर भी गायब है।इसी बीच सुबह 8 बजे अकबर ने खुद पीड़ित के पिता को फोन कर कहा कि उसकी बेटी उसके पास है और वह उसे लौटा देगा। इससे परिजनों की शंका पुख्ता हो गई। तत्काल पुलिस ने नाकेबंदी कर बच्ची को सकुशल बरामद किया और अकबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कोर्ट में पेश हुआ आरोप पत्र, कठोर सजा

पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर आरोपी अकबर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।सुनवाई के बाद कोर्ट ने अकबर को दोषी पाते हुए निम्न सजाएं सुनाईं:धारा 363 (अपहरण): 3 वर्ष सश्रम कैद व 5,000 रुपये जुर्माना।धारा 342 (बंधक बनाना): 1 वर्ष सश्रम कैद।धारा 328 (नशीला पदार्थ देना): 5 वर्ष सश्रम कैद व 5,000 रुपये जुर्माना।पोक्सो एक्ट धारा 5-एम/6 (लैंगिक अपराध): 20 वर्ष सश्रम कैद व 10,000 रुपये जुर्माना।सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

समाज और प्रशासन को चेतावनी

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध समाज और बाल सुरक्षा के खिलाफ है। इसलिए कड़ी सजा जरूरी है।साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ को पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर राशि देने का निर्देश दिया।

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