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Jhansi News : पेड़ काटने व बिजली चोरी में चार अभियुक्तों को अदालत उठने की सजा
Jhansi News : झांसी की अदालत ने हरे पेड़ काटने के तीन और बिजली चोरी के एक आरोपी को अदालत उठने तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया।
Four convicted in tree cutting ( Image From Social Media )
Jhansi News : अदालत ने हरे पेड़ काटने में तीन अभियुक्तों व विद्युत चोरी अधिनियम में एक अभियुक्त को अदालत उठने की सजा से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि दिवियापुर में रहने वाले वनरक्षक राम आसरे ने समथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि समथर थाना क्षेत्र के ग्राम सलौनी निवासी लालता आदि ने हरे पेड़ों को अवैध रुप काटे थे। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में लालता, रामकिशन व रामपाल के खिलाफ 352, 506, 26 वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। उधऱ, जेएम मोंठ ने हरे पेड़ काटने व धमकी देने के आरोप में दोषी मानते हुए तीनों अभियुक्तों को अदालत उठने तक की सजा व छह-छह सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं, मोंठ थाना पुलिस ने विद्युत चोरी करने के आरोप में ग्राम चेलरा निवासी पीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इसी क्रम में जेएम मोंठ ने विद्युत अधिनियम में दोषी मानते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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