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Jhansi News: ट्रेनों में वारदात करने वाले क्रिमिनलों के खिलाफ अभियान शुरु, चिन्हित गैंग के सदस्यों की होगी धरपकड़ः एसपी रेलवे
Jhansi News: अभियान के तहत पूर्व में चिन्हित किए गए गैंग के सदस्यों की धरपकड़ शुरु हो गई है। इस मामले में एसपी रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव ने जीआरपी अनुभाग झांसी के सभी थानेदारों व निरीक्षकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ट्रेनों में वारदात करने वाले क्रिमिनलों के खिलाफ अभियान शुरु, चिन्हित गैंग के सदस्यों की होगी धरपकड़ः एसपी रेलवे (Photo- Social Media)
Jhansi News: झांसी। ट्रेनों में वारदात करने वाले क्रिमिनलों के खिलाफ जीआरपी अनुभाग में अभियान शुरु हो गया है। इस अभियान के तहत पूर्व में चिन्हित किए गए गैंग के सदस्यों की धरपकड़ शुरु हो गई है। इस मामले में एसपी रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव ने जीआरपी अनुभाग झांसी के सभी थानेदारों व निरीक्षकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चलती ट्रेनों में सूटकेस, मोबाइल फोन चोरी जैसी वारदातें हो रही हैं। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी की टीमें गठित की गई हैं। टीमें अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चला रही हैं। अभियान के तहत पकड़े गए सदस्यों व उनके गुर्गों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लायी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि झांसी जीआरपी अनुभाग में अपराधों पर अंकुश हैं। तीन माह में जीआरपी की टीमों ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा हैं। एसपी रेलवे का कहना है कि कुछ क्रिमिनल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस बारे में मध्य प्रदेश की जीआरपी के संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रेनों में स्क्वाउड ड्यूटी करने वाले स्टॉफ को भी चेक किया जा रहा हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जीआरपी के स्टॉफ द्वारा किसी रेलयात्री से दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया। उनका कहना है कि दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
किशोर की हत्या करने के आरोप में सात साल का कठोर कारावास
झांसी। न्यायालय एडीजे गरौठा ने किशोर की हत्या करने के आरोप में आरोपी को सात साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम हैवतपुरा निवासी छविलाल ने 7 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका आठ वर्षीय नाती हैंडपंप के पास खेल रहा था, तभी गांव में रहने वाला राजाबाबू आया और उसके नाती को उठाया और दीवार से मार दिया जिससे नाती के सिर में गंभीर चोट आई गई थी। घायल अवस्था में नाती को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने राजाबाबू के खिलाफ दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने किशोर की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को सात साल का कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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