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Meerut News: मेरठ में निषेधाज्ञा लागू: त्योहारों और सुरक्षा को देखते हुए कड़े प्रतिबंध

Meerut News: मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों को देखते हुए 2 जुलाई से 30 अगस्त तक कड़े प्रतिबंध

Sushil Kumar
Published on: 1 July 2025 8:00 PM IST
Meerut News: मेरठ में निषेधाज्ञा लागू: त्योहारों और सुरक्षा को देखते हुए कड़े प्रतिबंध
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Meerut News: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वी. के. सिंह ने आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरठ जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 2 जुलाई 2025 से 30 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

डॉ. सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में मोहर्रम, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजन और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मेरठ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह संभावना है कि कुछ अराजक तत्व सामाजिक समरसता व कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।

आदेश की प्रमुख बातें:

कोई भी व्यक्ति/संगठन ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो।

लाउडस्पीकर, जुलूस, सभा, रैली, पोस्टर, होर्डिंग आदि का प्रयोग बिना अनुमति के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति किसी निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चिपकाना/लगाना अपराध की श्रेणी में होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश मेरठ के सभी 32 थाना क्षेत्रों, महिला थाना सहित, में लागू रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकतरफा रूप से लागू किया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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Ramkrishna Vajpei

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