Meerut News: नाबालिग की हत्या केस में दोषी को आजीवन कारावास

Meerut News: मेरठ में नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी रोहित को आजीवन कारावास, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की बड़ी सफलता

Sushil Kumar
Published on: 17 Oct 2025 8:16 PM IST
Meerut News: नाबालिग की हत्या केस में दोषी को आजीवन कारावास
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नाबालिग की हत्या केस में दोषी को आजीवन कारावास  (photo: social media ) 

Meerut News: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मेरठ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना फलावदा पुलिस की प्रभावी जांच और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप एक जघन्य पोक्सो अपराध में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मामला वर्ष 2022 का है, जब दिनांक 1 जून 2022 को थाना फलावदा क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया था। वादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त रोहित पुत्र खेमचंद निवासी बड़का आरिफपुर, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद ने घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बुरी नीयत से जोर-जबरदस्ती की और विरोध करने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना फलावदा पर मु.अ.सं. 71/2022, धारा 452, 302, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अभियुक्त रोहित को अगले ही दिन 2 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच पूरी कर पुलिस ने मात्र 15 दिनों में यानी 17 जून 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र संख्या 70/2022 न्यायालय में दाखिल किया।

इस मुकदमे को जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सेल की निगरानी में थाना फलावदा पुलिस, विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) नरेंद्र चौहान एवं श्री कुलदीप मोहन तथा कॉन्स्टेबल निखिल नागर (कोर्ट पैरोकार) ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की।

धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड

अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों और सबूतों के आधार पर स्पेशल जज (पोक्सो) मेरठ ने आज 17 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त रोहित को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास) तथा धारा 452 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई।

मेरठ पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत यह फैसला एक और उदाहरण है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और न्याय पीड़ितों को अवश्य मिलेगा।

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पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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