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नाबालिग पत्नी संग यौन संबंध अपराध नहीं..., इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्यों कही ये बात?
Allahabad High Court News: साल 2005 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध अपराध नहीं हो सकता है।
Allahabad High Court News
Allahabad High Court News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साल 2005 के एक मामले में अहम निर्णय सुनाया है। न्यायालय का कहना है कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध रेप नहीं हो सकता है। खासकर तब जबकि विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुआ हो। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धाराओं 363, 366, 376 के तहत शख्स की सजा भी रद्द कर दी। यह निर्णय उस समय के कानून पर आधारित था। 18 साल पहले के इस निर्णय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलट दिया है।
साल 2005 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध अपराध नहीं हो सकता है और न ही इसे रेप कहा जा सकता है। कोर्ट ने एक शख्स को इस मामले में दोषसिद्ध हो जाने के फैसले को बदलते हुए यह बात कही। इस मामले में कथित तौर पर एक शख्स पर नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप लगा था।
उच्च न्यायालय ने निर्णय पर सुनवाई की और फिर उसे पलटते हुए कहा कि उस शख्स ने नाबालिग लड़की के साथ विवाह किया था। उस समय उसकी पत्नी की उम्र 16 साल थी। तब उसने यह कृत्य किया। शादी के बाद पति का यह कृत्य मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपराध नहीं है। इसके साथ ही यह कृत्य यौन संबंध अपराध के समय लागू कानून की तहत दंडनीय भी नहीं था।
कोर्ट ने निजली अदालत के फैसले को किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार ने निचली अदालत के साल 2007 के निर्णय को रद्द कर दिया। जिसके तहत अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 के तहत सात साल की सजा सुनायी गयी थी। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों में यह निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में विफल रहा। जिससे यह साफ हो सके कि अपीलकर्ता पीड़िता को बहलाकर ले गया था।
लड़की ने भी दी सहमति
पीड़िता के पिता ने अपीलकर्ता पर आरोप लगाया था कि वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था। जबकि लड़की ने अपनी गवाही में साफ स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से गयी थी। उसने यह भी दावा किया कि उससे शादी की और एक माह तक भोपाल में साथ में रहे।
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