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Shravasti News: जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को 7-7 साल की सज़ा, ₹25-25 हज़ार का जुर्माना भी
Shravasti News: जिला न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने इन दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।
जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को 7-7 साल की सज़ा, ₹25-25 हज़ार का जुर्माना भी (photo: social media )
Shravasti News: जिले की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को जिला न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने इन दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला कोतवाली भिनगा के गुलहरिया गांव का है। अनूप कुमार शर्मा और इसी गांव निवासी महेश दत्त मिश्रा (पुत्र शिवप्रसाद) व सियाराम वर्मा (पुत्र गया प्रसाद) के बीच सितंबर 2016 में पत्नी के गहने को लेकर विवाद हुआ था। अनूप के भाई चेतराम ने कोतवाली भिनगा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 8 सितंबर 2016 को जब उसका भाई अनूप गांव की दुकान से कुछ सामान लेकर घर आ रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे महेश दत्त और सियाराम ने उसे पकड़कर मारपीट की और फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर हमलावर भाई को मौके पर छोड़कर भाग गए, जिससे अनूप गंभीर रूप से घायल हो गया था।
आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
भाई की तहरीर पर कोतवाली भिनगा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई की। दोनों पक्षों के गवाहों, साक्ष्यों और बहस सुनने के बाद, जिला न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने आरोपी महेश दत्त मिश्रा और सियाराम वर्मा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि दोषी अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
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