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Siddharthnagar: ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना
Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत NDPS एक्ट के आरोपी महेंद्र को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली यह बड़ी सफलता।
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Siddharthnagar News: पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद सिद्धार्थनगर में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी पैरवी का एक और बड़ा परिणाम सामने आया है। जिला मॉनिटरिंग सेल व थाना मोहाना पुलिस की सतर्कता व प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई है।
मामला थाना मोहाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 2084/2017, धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। इस प्रकरण में अभियुक्त महेंद्र पुत्र मुन्नी लाल निवासी भगवानपुर टोला बसालतपुर, थाना मोहाना को न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। शनिवार को न्यायाधीश मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सिद्धार्थनगर की अदालत ने अभियुक्त को धारा 20(b) ii(c) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखी गई तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत यादव ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय पैरोकार आरक्षी पूरन यादव, थाना मोहाना ने भी सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।एसपी डॉ. अभिषेक महाजन ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” का उद्देश्य अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाकर कानून के प्रति आम जनता में विश्वास स्थापित करना है। उन्होंने सजा दिलाने में योगदान देने वाली टीम की सराहना की और कहा कि इसी तरह हर गंभीर अपराध में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जाएगा।
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