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Sonbhadra News: नाबालिग की रोकवाई शादी तो खफा परिवार वालों ने विद्यालय प्रबंधक को आवास से खींचकर लाठी-डंडे से पीटा, केस दर्ज
Sonbhadra News: पन्नूगंज पुलिस को दी तहरीर में प्रदीप कुमार जायसवाल की तरफ से बताया गया है कि वह गायत्री प्रज्ञा मंदिर किरहुलियां बैरियर का प्रबंधक है।
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Sonbhadra News: पन्नूगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की रचाई जा रही शादी का बाल संरक्षण आयोग द्वारा रोकना, एक विद्यालय के प्रबंधक के लिए खासा भारी पड़ रहा है। नाबालिग के परिवार वालों को शक है, कि बाल संरक्षण आयोग को, संबंधित प्रबंधक ने ही इसकी सूचना दी थी। आरोप है कि इसी मसले को लेकर दो दिन पूर्व, संबंधित परिवार के मां-बेटी सहित तीन लोगों ने, प्रबंधक की जमकर पिटाई की।
आरोपों के मुताबिक लाठी-डंडे लेकर पहुंची महिलाएं, पहले उन्हें आवास से खिंचकर बाहर लाईं। इसके बाद लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया। किसी ने इसकी जानकारी 112 नंबर डायल कर पुलिस को दी। पहुंची पीआरवी पुलिस, पीड़ित को छुड़ाकर, अस्पताल पहुंची जहां उसका उपचार किया गया। मामले में दी गई तहरीर पर मां बेटी सहित तीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 304, 115(2), 324(4) के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पन्नूगंज पुलिस को दी तहरीर में प्रदीप कुमार जायसवाल की तरफ से बताया गया है कि वह गायत्री प्रज्ञा मंदिर किरहुलियां बैरियर का प्रबंधक है। 18 जून 2025 को करीब एक बजे ममता पुत्री विनोद, सविता पत्नी विनोद और सविता की सास उसके विद्यालय कैंपस मे घुस आए और वाद विवाद करने लगे। उनके तेवर देख वह अपने आवास में जाकर छुपने की कोशिश करने लगा। वहां पहुंचकर तीनां ने उसे जबरिया पकड़ लिया और खींचकर बाहर ले गए। बेरहमी से पिटाई की। मोबाइल छिन लिया। मोटे डंडे और थप्पड़ से पिटाई की गई। इससे पहले 20 मई 2025 को जब वह पुल पार कर रहा था। तब उन्हीं लोगां ने किरहुलियां बैरियर पर (चौराहे) पर मारपीट की थी। उस समय भी मोबाइल छीन ली गयी थी। उस दौरान सुलह-समझौता हो गया।
पहले मारपीट में किया सुलह-समझौता, बाद में बोल दिया हमला
आरेप है कि बावजूद उक्त लोग इस बार उसको जान ही मार देने की योजना बनाकर पहुंचे हुए थे। समय से 112 पुलिस पहुंच गई वरना उसके साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। गत 14 मई 2025 को आवास का दरवाजा तोड़कर 20 हजार के नुकसान का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसने उनकी बेटी की शादी क्यों रोकवाई। चूंकि उनकी पुत्री नाबालिग थी जिसे बाल संरक्षण आयोग ने रोका था जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं है। उधर, पन्नूगंज पुलिस का कहना है कि मामले में पीड़ित की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर धारा 304, 115(2), 324(4) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की छानबीन जारी है।
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