TRENDING TAGS :
Sonbhadra News: बगैर अनुमति उड़ाया ड्रोन तो होगी कार्रवाई, एएसपी ने लोगों से की ये अपील
Sonbhadra News: बगैर अनुमति ड्रोन का प्रयोग किए जाने पर गैंगस्टर जेसी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। वह सदर कोतवाली के सभागार में रविवार की दोपहर बाद पत्रकारों से मुखातिब थे।
Sonbhadra News: सोनभद्र । अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने सोमवार को कहा बगैर अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामने आए हालिया प्रकरणों को देखते हुए ड्रोन नीति 2023 का सख्ती से अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सर्वेक्षण के साथ धार्मिक/सामाजिक आयोजनों में भी ड्रोन के प्रयोग के लिए अनुमति लेनी होगी।
इसके लिए अनुमति प्राधिकारी की जिम्मेदारी संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई है। बगैर अनुमति ड्रोन का प्रयोग किए जाने पर गैंगस्टर जेसी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। वह सदर कोतवाली के सभागार में रविवार की दोपहर बाद पत्रकारों से मुखातिब थे।
उन्होंने कहा कि ड्रोन नीति का पालन न किए जाने पर सबंधित को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जहां आम लोगों से इस मसले पर जागरूकता की अपील की जा रही है। वहीं, ग्राम/मोहल्ला समितियां, व्यापार संगठन, विद्यालय, महाविद्यालय के जरिए भी जनजारूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
एएएसपी ने बताया कि किसी भी आयोजन चाहे वह सर्वेक्षण का कार्य हो या फिर धार्मिक, सामाजिक या फिर कोई और कार्यक्रम.. इसके लिए संबंधित थाने को, पूर्व सूचना देनी होगी और वहां से ड्रोन प्रयोग के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह से शरारती तत्वों द्वारा गलत कार्यों के लिए और गलत नियत से ड्रोन का प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है, उसको देखते हुए, ड्रोन को लेकर बनाई गई पालिसी का कड़ाई से अनुपालन का निर्णय लिया गया है, ताकि ड्रोन का प्रयोग किसी गलत कार्य के लिए न किया जा सके।
सत्यता जांचे बगैर किसी सूचना-तथ्य को न करें शेयर:
एएसपी अनिल कुमार ने लोगों सो सोशल मीडिया ग्रुप पर आने वाले मैसेज और किए जाने वाले दावों पर उसकी सत्यता जांचने के बाद ही विश्वास करने की अपील की है। कहा कि उनकी टीम भ्रामक सूचना, ह्वाटसअप के जरिए प्रसारित किए जाने वाले संदेश, मैसेजों पर सतर्क नजर बनाए हुए है। साथ ही लोगों से बात की अपील है कि सोशल मीडिया हैंडल या फिर ह्वाट्सअप या ह्वाट्सअप ग्रुप पर कोई मैसेज आता है कि बगैर सत्यता जांचे न उसे आगे बढाएं, न ही उस पर विश्वास करें।
फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर सतर्क हुई पुलिस:
बताते चलें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात में ड्रोन उड़ाकर अराजक तत्वों की तरफ से भ्रामक अफवाहें फैलाई गई थी। इसके चलते कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा दोनों के लिए खतरे की स्थिति सामने आई थी। इसको देखते हुए कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन बगैर थाना स्तर पर लिखित अनुमति प्राप्त किए ड्रोन का उपयोग न करने पाए, इसका कड़़ाई सेष् अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण में एफआईआर दर्ज किए जाने का निर्देश तो है ही, अगर मामला गंभीर हैतो पुलिस गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं के तहत भी कार्रवाई करती नजर आ सकती है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!