Sonbhadra News : दो साल पुरानी रंजिश में युवक पर हमले में दो को दस-दस साल की सजा

Sonbhadra News : सोनभद्र में दो साल पुरानी रंजिश में युवक पर हमले के दोषी दो आरोपियों को कोर्ट ने दस-दस साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई

Mithilesh Dev Pandey
Published on: 18 Oct 2025 6:37 PM IST
Sonbhadra News : दो साल पुरानी रंजिश में युवक पर हमले में दो को दस-दस साल की सजा
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Sonbhadra Crime News ( Image From Social Media ) 

Sonbhadra News: पुरानी रंजिश में युवक पर लाठी-डंडे से हमला करने के करीब दो साल पुराने मामले में शनिवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोनों दोषियों आकाश पटेल और सतीश उर्फ गुड्डू को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने दोनों पर 15,500-15,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित करने का आदेश दिया।

यह था मामला

अभियोजन के मुताबिक, विमलेश कुमार सिंह पुत्र रामबली सिंह निवासी दुगौलिया, थाना शाहगंज ने 18 नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष शाहगंज को तहरीर दी थी कि उसका भतीजा विशाल पटेल पुत्र संजय सिंह शाम करीब आठ बजे कस्बा शाहगंज से घर जा रहा था। तभी मराची रोड पर पहले से चली आ रही रंजिश के चलते आकाश पटेल और सतीश उर्फ गुड्डू ने उसे लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं।घटना के दौरान दोनों आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते भाग निकले। आसपास के लोगों ने घायल को बचाया और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस जांच और अदालत का फैसला

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक ने आकाश पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल व सतीश उर्फ गुड्डू पुत्र स्व. गंगा निवासी कस्बा शाहगंज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने और आठ गवाहों के बयान दर्ज किए। सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने प्रभावी बहस की।

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