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Sonbhadra News : नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने कहा- कोई रहम नहीं"
Sonbhadra News : सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, अदालत ने कहा- मासूम के जीवन से खिलवाड़ करने वाला रहम का हकदार नहीं
Sonbhadra Rape Case ( Image From Social Media )
Sonbhadra News : जिस बेटी की मासूमियत को हैवानियत ने रौंद दिया, उसे आखिरकार न्याय मिला। करीब डेढ़ साल पुराने इस मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी रौतम कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा नाबालिग के जीवन से खिलवाड़ करने वाला किसी रहम का हकदार नहीं। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया। वहीं, सबूतों की कमी के कारण चार अन्य आरोपी छूट गए।
मामला विंढमगंज थाना क्षेत्र का है। 28 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 9 दिसंबर 2023 की रात दवा लेने निकली थी, तभी गांव का रौतम कुमार अपने साथियों संग आया और लड़की को जबरन उठा ले गया। घर पर ले जाकर न केवल मारपीट की बल्कि यह कहते हुए धमकाया कि तेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, इसे गिरा दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची और परिवार को सारी बात बताई।
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी चार साल से लगातार बेटी का शोषण करता आ रहा था। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन भी जब बेटी मंदिर गई थी, तब रौतम ने वहीं मारपीट कर दी और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। उस वक्त लड़की पांच माह की गर्भवती थी।पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की, सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रौतम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नौ गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने माना कि अपराध सिद्ध है।सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा।
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