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Sonbhadra News: दहेज हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत, पत्नी की हत्या कर खुदकुशी का रूप देने का है आरोप
Sonbhadra News: सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) (सीएडब्लू) अर्चना रानी की अदालत ने प्रकरण को खासा गंभीर और जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
दहेज हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत (photo; social media )
Sonbhadra News: ओबरा कस्बे के चर्चित रजनी प्रकरण में न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रकरण में पत्नी की हत्या कर, उसे खुदकुशी का रूप देने का आरोप है। छह माह पुराने इस मामले में, पति की तरफ से जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) (सीएडब्लू) अर्चना रानी की अदालत ने प्रकरण को खासा गंभीर और जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
बताते चलें कि प्रकरण को लेकर ओबरा थाने में धारा-80 (2), 85 बीएनएस और धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। घटना जनवरी 2025 की है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी सूरज पुत्र मोहन निवासी सेक्टर दो लेबर कालोनी थाना ओबरा, जिला कारागार में निरूद्ध है।
प्रकरण में राजेंद्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी विरधी, थाना राबर्टसगंज ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तहरीर के जरिए पुलिस को अवगत कराया था कि उन्होंने पुत्री रजनी की शादी वर्ष 2020 में सूरज से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से पति, ससुर और सास बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और तीन लाख की मांग करने लगे।
18 जनवरी 2025 की रात सूचना मिली कि उसने फांसी लगा ली है लेकिन मौके पर जो परिस्थतियां दिखीं और फोन के जरिए पुत्री ने जो जानकारी दी थी उससे उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि उनकी पुत्री की उसके पति, ससुर और सास ने हत्या कर दी थी। इसका खुलासा न होने पाए इसके लिए खुदकुशी का नाटक रच दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र भी न्यायालय में प्रेषित कर दिया है।
बचाव पक्ष ने दिया प्रेम विवाह का तर्क, नहीं मिल पाई राहत:
मामले में बचाव पक्ष का दावा था कि आरोपी सूरज ने रजनी के साथ प्रेम विवाह किया था। दान-दहेज की कोई बात नहीं थी। घटना के दिन मृतका के मायके से दो रिश्तेदार आए थे। रात में रूके थे। अगले दिन सुबह उसकी लाश फंदे से लटकी हुई पाई गई थी और उसके दोनों रिश्तेदार मौके से फरार थे। वहीं, न्यायालय ने पाया कि आरोपी मृतका का पति है। प्रकरण में आरोप है कि उसके द्वारा ृतका से दहेज के रूप में तीन लाख रूपये की माँग की गयी औ मॉग पूरी न होने पर मृतका को मार-पीट कर उसकी दहेज हत्या कारित किया की। यह आपराध एक गंभीर अपराध की श्रेणी का है। इसलिए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
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