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Ahmedabad plane crash: अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को कुल कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
Ahmedabad plane crash: हादसे में मृतकों के परिजनों को एयरलाइन, बीमा कंपनियों और टाटा समूह की ओर से कुल मिलाकर लगभग 2.75 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राहत राशि दिए जाने की संभावना है।
Ahmedabad plane crash News (Social Media image)
Ahmedabad plane crash: 12 जून को अहमदाबाद में हुआ विमान दुर्घटना ने पूरे देश को हिला डाला। यह त्रासदी सिर्फ विमान में सफर कर रहे लोगों की जिंदगी नहीं ले गई, बल्कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे छात्रों की भी जिंदगी ले गई। हादसे में विमान का मलबा सीधे हॉस्टल पर आ गिरा, जिससे 38 छात्र भी मर गए। अब हर किसी का ध्यान इस मुद्दे पर है-इन सभी पीड़ित परिवारों को आखिर कितनी धनराशि दी जाएगी और किस प्रक्रिया के तहत यह दी जाएगी? हम इस पर गौर करते हैं।
1. विमान यात्रियों के परिवार को कितना मिलेगा?
विमान हादसों में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों को बीमा कंपनियों की ओर से मुआवजा दिया जाता है, जो "पैसेंजर लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस" के दायरे में आता है। अंतरराष्ट्रीय नियमों, खासतौर पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत, एयर इंडिया प्रत्येक पीड़ित को लगभग 1.75 करोड़ रुपये तक की राशि दे सकती है। इसके अतिरिक्त, टाटा समूह ने भी घोषणा की है कि वह प्रत्येक पीड़ित परिवार को अलग से 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगा। इस तरह, कुल मिलाकर एक परिवार को करीब 2.75 करोड़ रुपये तक की मदद मिलने की संभावना है।
2. विमान का बीमा कितना था?
एयरलाइंस कंपनियां आमतौर पर "हुल इंश्योरेंस" (Hull Insurance) लेती हैं, जो एयरक्राफ्ट की बॉडी, इंजन आदि को कवर करता है। इस विमान (बोइंग 787-8) का बीमा करीब 15–20 करोड़ डॉलर यानी 120–160 करोड़ रुपये का था। इतने बड़े बीमे में विदेशी कंपनियां भी हिस्सेदार होती हैं, जो ज्यादा जोखिम कवर करती हैं।
3. विमान गिरने से मरे लोगों को मुआवजा कैसे?
जो लोग विमान के जमीन पर गिरने से मारे गए, उनका मामला थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस में आता है। यानी यदि विमान किसी संपत्ति या तीसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाता है, तो बीमा कंपनी उसे भरपाई करती है। इस हादसे में हॉस्टल पर मलबा गिरने से 38 छात्रों की जान चली गई। इन सभी के परिवारों को भी बीमा कंपनी से मुआवजा मिलेगा, जिसकी राशि फिलहाल फाइनल नहीं की गई है, लेकिन कंपनी जांच के बाद भुगतान करेगी।
4. क्लेम की प्रक्रिया क्या होती है?
मुआवजे के लिए पीड़ित या उनके परिवारों को खुद क्लेम करना होगा। इसके लिए उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, टिकट डिटेल और अन्य दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकती है।
सारांश :
इस हवाई हादसे में मृतकों के परिजनों को एयरलाइन, बीमा कंपनियों और टाटा समूह की ओर से कुल मिलाकर लगभग 2.75 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राहत राशि दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, जमीन पर जान गंवाने वालों के लिए भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उचित मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है।
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