इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

कोलकाता पुलिस के अनुसार, युवती पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने और जानबूझकर अपमानजनक बयान देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

Shivam Srivastava
Published on: 31 May 2025 10:18 PM IST
इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
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कोलकाता पुलिस ने पुणे की एक लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली और सोशल मीडिया पर सक्रिय शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पनौली ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो साझा किया था जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही, इस वीडियो में कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की गई थीं। पुलिस ने पनौली को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया और शनिवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

कई धाराओं में मामला दर्ज

कोलकाता पुलिस के अनुसार, युवती पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने और जानबूझकर अपमानजनक बयान देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

वीडियो हटाया और माफी मांगी, लेकिन शिकायत दर्ज हो चुकी थी

स्थानीय पुलिस सूत्रों का कहना है कि पनौली द्वारा डाला गया वीडियो वायरल होने के बाद उसने उसे हटा लिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। हालांकि, तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी थी।

गिरफ्तारी से पहले नोटिस, फिर फरारी

मामले में आगे की कार्रवाई के तहत पनौली और उसके परिवार को कानूनी नोटिस भेजे गए। लेकिन जब वे लापता हो गए, तो अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। इसके बाद शुक्रवार रात पुलिस ने गुरुग्राम में उसे गिरफ्तार कर लिया।

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Shivam Srivastava is a multimedia journalist.

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