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किसान सम्मान निधि बढ़ने की उम्मीद, जानिये कौन और कैसे ले सकता है लाभ?
Kisan Samman Nidhi:किसान सम्मान निधि का लाभ कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, जानते हैं इसके बारे में
PM Kisan Samman Nidhi (Image Credit-Social Media)
Kisan Samman Nidhi: देश के अन्नदाता यानी किसानों की सीधी मदद के लिए भारत सरकार ने 2019 में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की जिसका नाम था “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।” इस योजना में जिसमें सीधे किसानों के बैंक खातों में साल में 6 हजार रुपये तीन बराबर किस्तों में जाते हैं। 6 साल पुरानी इस योजना में धनराशि को बढ़ाने की मांग कई बार उठ चुकी है और संसदीय स्थायी समिति ने भी सहायता राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सिफारिश की हुई है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही सम्मान निधि राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की जायेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च इस योजना से अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिल चुका है और बीस किस्तों में 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बांटे जा चुके हैं।
किसान सम्मान निधि का लाभ कौन ले सकता है, और कैसे ले सकता है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
योजना के बारे में
किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार ऑपरेट करती है और हर पात्र किसान परिवार को साल में 6 हजार रुपये देती है। ये रकम हर चार महीने में 2 – 2 हजार रुपये करके सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस योजना में कोई बिचौलिया नहीं होता।
कौन हैं योजना के पात्र
इस योजना के पात्र सिर्फ वही किसान हैं जो कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं
- किसान के पास खेती की अपनी ही ज़मीन होनी चाहिए।
- किसान अपनी जमीन पर खेती करता हो।
- पहले योजना सिर्फ उन छोटे किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन थी। लेकिन 1 जून 2019 से जमीन की सीमा ख़त्म कर दी गयी है और कोई भी किसान परिवार इसका लाभ उठा सकता भले ही उसके पास कितनी ही जमीन हो।
- अगर कोई किसान बटाई पर खेत लेकर खेती करता है तो वो योजना का पात्र नहीं होगा।
- अगर एक जमीन पर कई किसान परिवार दर्ज हैं, तो ऐसे सभी परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
कौन कौन है इस योजना से बाहर?
- संस्थागत मालिक, यानी कोई कंपनी, ट्रस्ट, या अन्य संस्था जो जमीन की मालिक हो।
- केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी।
- रिटायर्ड कर्मचारी जो जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है। हालांकि, ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसमें अपवाद हो सकते हैं।
- सांसद, विधायक, मंत्री या नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे लोग।
- इनकम टैक्स देने वाले लोग।
कैसे मिलती है रकम?
- साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में मिलते हैं – दो हजार रुपये की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच।
कैसे लें योजना का लाभ?
- आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज - ये कागज अत्यनत आवश्यक होते हैं। इन दस्तावेजों के साथ स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी सेवा केंद्र पर जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। सरकार ने अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है जिसमें आधार नंबर को मोबाइल नंबर और योजना से लिंक कराना जरूरी है। ये काम भी स्वयं किया जा सकता है। कोई भी किसान https://pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं। नियम के मुताबिक, योजना के लाभार्थियों की सूची पंचायतों में भी डिस्प्ले की जाएगी।
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