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बेंगलुरु भगदड़ कांड में सीएटी का बड़ा फैसल, RCB को ठहराया 11 मौतों का जिम्मेदार

CAT Decision On Bengaluru Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु शहर में एक विक्ट्री परेड 4 जून 2025 को निकाली गई थी। इसमें हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े थे। जहां भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते भगदड़ मच गई थी।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 1 July 2025 7:32 PM IST
CAT Decision On Bengaluru Stampede
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CAT Decision On Bengaluru Stampede (Photo: Social Media)

CAT Decision On Bengaluru Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की आईपीएल 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद आयोजित विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब एक जश्न में तबाही का मंजर देखने को मिला। इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए टीम प्रबंधन और आयोजकों को 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

बेंगलुरु शहर में विक्ट्री परेड में भगदड़

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु शहर में एक विक्ट्री परेड 4 जून 2025 को निकाली गई थी। इसमें हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े थे। जहां भीड़ प्रबंधन में लापरवाही व सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। सीएटी में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसीबी टीम प्रबंधन, आयोजक और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की उचित योजना नहीं बनाई थी।

आयोजकों ने भीड़ नहीं की थी नियंत्रित

इस ट्रिब्यूनल ने जांच रिपोर्टों और चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि आयोजकों ने भीड़ नियंत्रण, मेडिकल इमरजेंसी और वैकल्पिक निकास मार्गों की समुचित व्यवस्था नहीं की थी। यह लापरवाही हादसे की मुख्य वजह बनी थी। सीएटी ने फैसले में कहा कि आरसीबी टीम प्रबंधन ने भारी जनसमूह को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय नहीं किया। यह एक बड़ा आपराधिक लापरवाही का मामला है, जिसमें 11 निर्दोष लोगों की जान गई है।

मृतकों के परिजनों को देना होगा मुआवजा

इस ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा आरसीबी फ्रैंचाइज़ी, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) संयुक्त रूप से प्रदान करें। इसके साथ ही, घायलों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश दिया है। इस मामले में आगे की आपराधिक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सीएटी ने राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके साथ ही सिफारिश की है कि आयोजकों पर आईपीसी की धारा 304A (लापरवाही से हुई मृत्यु) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।

टीम की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

आरसीबी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार टीम प्रबंधन जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। यह फैसला आरसीबी और आयोजकों के लिए एक चेतावनी है। इसके साथ ही अन्य खेल आयोजनों और बड़ी सार्वजनिक सभाओं के लिए भी सबक है कि उत्सव में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रशासन और आयोजकों की साझा जिम्मेदारी है कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। अब सीएटी के फैसले से पीड़ित परिवारों को कुछ न्याय की उम्मीद जगी है।

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