अयोध्या कार्तिक पूर्णिमा स्नान: 4-5 नवंबर को यातायात डायवर्जन लागू, बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

Ayodhya News: भीड़ नियंत्रण को लेकर दोपहर 12 बजे से लागू होगा डायवर्जन, कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, वैकल्पिक रूट और पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई

NathBux Singh
Published on: 3 Nov 2025 9:26 PM IST
अयोध्या कार्तिक पूर्णिमा स्नान: 4-5 नवंबर को यातायात डायवर्जन लागू, बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
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Ayodhya News: कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण रामनगरी में चार नवंबर दोपहर 12 बजे से यातायात डायवर्जन लागू हो जाएगा, जो पांच नवंबर रात भीड़ के खत्म होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।गोंडा की ओर से पुराना सरयू पुल होकर लता मंगेशकर चौक आने वाले सभी वाहनों को लोलपुर बाईपास होकर को जाएंगे।साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से नया घाट व लता मंगेशकर चौक की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के लिए साकेत पुल, बालूघाट मल्टीलेवल, सूर्या पैलेस, और बैकुंठ धाम के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। हनुमानगुफा चौराहा से नयाघाट की ओर वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। सभी वाहन फटिकशिला आश्रम व हनुमानगुफा चौराहा के पास पार्किंग में खड़े किए जाएंगे।

रामघाट चौराहा और तपस्वी छावनी से रामपथ की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय बैरियर से छोटी छावनी से रामपथ की ओर आने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे और इन्हें काशीराम कॉलोनी परिक्रमा मार्ग से निकाला जाएगा। विद्याकुंड बैरियर से जैन मंदिर की ओर से रामपथ पर जाने वाले वाहन बंद रहेंगे । उदया चौराहा से टेढ़ीबाजार की ओर चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे।

वाहनों को उदया फ्लाईओवर से निकाला जाएगा और गैस गोदाम तिराहा के पास उदया पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। रानोपाली तिराहा से टेढ़ी बाजार की ओर दोपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे वाहन रानोपाली क्रॉसिंग से लंगड़वीर चौराहा होकर जाएंगे। टेढ़ी बाजार चौराहा से श्रीराम अस्पताल की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वाहन लंगड़वीर फ्लाईओवर होकर जाएंगे। चूड़ामणि चौराहा से टेढ़ी बाजार की ओर जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वाहन आसिफबाग और गैस गोदाम होकर जाएंगे। गैस गोदाम से काशीराम कॉलोनी, चक्रतीर्थ व राजघाट की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वाहनों को उदया फ्लाईओवर से निकाला जाएगा। आवश्यक सेवाओं और एंबुलेंस वाहनों पर यह डायवर्जन लागू नहीं रहेगा।

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