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Balrampur News: बलरामपुर कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी पति को 7 साल की सजा सुनाई
Balrampur News: बलरामपुर न्यायालय ने 13 वर्ष पुराने दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 6000 रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया।
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Balrampur News: बलरामपुर में न्यायालय ने प्रताड़ना कर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को एएसजे कोर्ट बलरामपुर ने सुनाया।
मामला थाना महराजगंज तराई क्षेत्र का है। घटना वर्ष 2011 की है, जब वादी छोटकऊ वर्मा पुत्र रामसहाय वर्मा निवासी लालपुर लैबुड्डी थाना महराजगंज तराई ने तहरीर देकर शिकायत की थी कि उनकी पुत्री को उसके पति पुत्तूलाल वर्मा पुत्र श्यामसुन्दर वर्मा निवासी जुगलीकला ने दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया और मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाया। इस आधार पर थाना महराजगंज तराई में मुकदमा अपराध संख्या 608/2011 धारा 498ए, 306 भादवि के तहत दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक आर.एन. सिंह द्वारा की गई थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस पैरवी की। इस दौरान माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी तथा प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह के साथ थाना महराजगंज तराई पुलिस ने प्रभावी पैरवी की।लंबे विचारण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पुत्तूलाल वर्मा को दोषी पाते हुए धारा 498ए और 306 भादवि के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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