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Balrampur News: ऑपरेशन कनविक्शन में दुष्कर्म आरोपी को 10 साल जेल, 10 साल बाद आया फैसला
Balrampur News: बलरामपुर में दुष्कर्म के आरोपी नसीम को 10 साल कैद व 51 हजार जुर्माना, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय ने फैसला सुनाया।
Balrampur News: बलरामपुर जनपद के अदालत ने एक गंभीर प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नसीम पुत्र मुसीबत अली, निवासी रामजानकी स्कूल मसकनवा बाजार थाना छपिया जनपद गोंडा को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का नतीजा माना जा रहा है।मामला वर्ष 2015 का है। 28 मई 2015 को पीड़िता ने थाना सादुल्लानगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त नसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 469/15 धारा 376 व 506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार को सौंपी गई, जिन्होंने घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
इस मामले की पैरवी मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में की गई। अदालत में विशेष लोक अभियोजक नवीन तिवारी तथा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल बृजानन्द सिंह के साथ थाना सादुल्लानगर पुलिस की टीम ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त के अपराध को सिद्ध किया।लंबी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बलरामपुर ने अभियुक्त नसीम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और कठोर सजा से अपराधियों में भय पैदा होगा।पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय और समाज में कानून के राज की जीत बताया है।
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