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Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शन: चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से 20 साल पुराने मामले में दोषियों को मिली सजा
Chandauli News: यह मामला थाना चकिया में 23 जुलाई 2003 को भारतीय दंड विधान की धारा 323, 325 और 504 के तहत दर्ज किया गया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन: चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से 20 साल पुराने मामले में दोषियों को मिली सजा (photo: social media )
Chandauli News: उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चंदौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान में जनपदीय पुलिस ने वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के माध्यम से एक पुराने मामले में दोषियों को सजा दिलवाई है। न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया, जनपद चन्दौली में कार्यरत हैं, ने 20 साल पुराने एक मामले में दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि (58 दिन) और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना चकिया के एक दशक पुराने मुकदमे का विवरण
यह मामला थाना चकिया में 23 जुलाई 2003 को भारतीय दंड विधान की धारा 323, 325 और 504 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में मेघनाथ पुत्र रामजी, निवासी लठियाकला, थाना चकिया, जनपद चंदौली और जिउत पुत्र रामजी, जो उसी गांव के निवासी हैं, को आरोपी बनाया गया था। शुरुआत में यह एनसीआर संख्या 90/2003 के रूप में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में अपराध संख्या 43/2004 में तरमीम किया गया।
प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों ने दिलाई सजा
इस पुराने और जटिल मामले में दोषियों को सजा दिलाने में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी, श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) और थाना चकिया के पैरोकार का0 दुर्गेश यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत किए गए मजबूत साक्ष्यों के परिणामस्वरूप, न्यायालय ने 9 जून 2025 को दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अभियुक्त 1. मेघनाथ पुत्र रामजी और 2. जिउत पुत्र रामजी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, दोनों पर 3000-3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय के आदेशानुसार, यदि वे अर्थदंड का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 03-03 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
इस निर्णय से "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चंदौली पुलिस की कार्यशैली और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता एक बार फिर साबित हुई है। पुलिस और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयासों से पीड़ितों को न्याय मिल रहा है और अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं।
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