Chitrakoot News: छेड़खानी और जातीय उत्पीड़न केस में पलटी महिला, कोर्ट ने दिए झूठी गवाही पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Chitrakoot News: चित्रकूट में महिला द्वारा छेड़खानी और जातीय उत्पीड़न का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 20 Aug 2025 8:32 PM IST
Chitrakoot News: छेड़खानी और जातीय उत्पीड़न केस में पलटी महिला, कोर्ट ने दिए झूठी गवाही पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
X

Chitrakoot News

Chitrakoot News: महिला द्वारा छेड़खानी और अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के बाद बयान से मुकर जाने के मामले में न्यायालय ने महिला के विरुद्ध अलग से मामला दर्ज करने का फैसला सुनाया है। साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मिले सरकारी अनुदान की वसूली करने का भी आदेश दिया है।

गौरतलब है कि साल 2017 में मिथलेश देवी ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार सबेरे छह बजे वह अपनी पुत्री के साथ खेतों की ओर शौच के लिए गई थी। वापस आते समय रास्ते में चिल्लीमल निवासी अमर यादव ने उसे देखकर अश्लील छींटाकसी की। विरोध करने पर जतिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। पुलिस ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न समेत छेड़खानी और कई आपराधिक धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अमर यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

जिसके बाद शिकायत कर्ता महिला अपने बयानों से मुकर गई। इसके चलते अभियोजन पक्ष अमर यादव पर आरोप साबित नहीं कर सका। इस मामले में बुधवार को निर्णय सुनाते हुए स्पेशल जज राममणि पाठक ने अमर यादव को दोषमुक्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला मिथलेश देवी पर मिथ्या साक्ष्य देने का मुकदमा अलग से दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि यदि इस मामले में महिला को सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुदान की धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा कराएं।

1 / 8
Your Score0/ 8
Shalini singh

Shalini singh

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!