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Etah News; एटा में खेत की मेड़ विवाद में महिला की हत्या: नौ साल बाद नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा
Etah News; एटा की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में भूमि सीमा विवाद को लेकर एक महिला की हत्या के लिए नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 9 साल की लंबी सुनवाई के बाद आया है।
Etah News (Social Media image)
Eatha News; उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में नौ वर्षों पुराने खेत की मेड़ विवाद में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया। साथ ही, सभी पर ₹59,000-₹64,000 तक का अर्थदंड भी लगाया गया है।
2016 का मामला, अब मिला न्याय
यह मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अथैया का है। 15 नवंबर 2016 को पीड़ित सुरेश चंद्र ने गांव के लटूरी पक्ष के 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, खेत की मेड़ को लेकर लटूरी पक्ष से पुराना विवाद चल रहा था। उसी दिन सुरेश के बेटे दिनेश को रास्ते में घेर लिया गया, जो किसी तरह बचकर घर पहुंचा। इसके कुछ देर बाद आरोपी हथियारों से लैस होकर घर पर हमला करने आ पहुंचे।
फायरिंग में पत्नी की मौत, परिवार पर हमला
सुरेश चंद्र के अनुसार, हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उनकी पत्नी तुलसा देवी को गर्दन में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तुलसा को बचाने आए अन्य परिजनों को भी पीटा गया और उन पर भी फायरिंग की गई।
अदालत का फैसला: नौ को उम्रकैद
जांच के बाद तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में हटाया गया। शेष 10 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने बाकी 9 आरोपियों — हरवीर, रामनिवास, प्रेमचंद्र, हाकिम सिंह, रामनरेश, राकेश, रामवीर, रामभजन उर्फ पप्पू और कप्तान सिंह — को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हरवीर, प्रेमचंद्र और रामवीर पर अतिरिक्त ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। परिजनों को मिली राहत, बोले – अब मिला इंसाफ
इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने न्यायालय के प्रति संतोष और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा — “हमें आखिरकार न्याय मिल गया। नौ साल से जिस उम्मीद में थे, वह पूरी हुई।”
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