Fatehpur News: हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 40000 का लगाया अर्थ दंड

Fatehpur News: फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदान बदान का पुरवा के रहने वाले राघवेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह की हत्या 22 जून 2015 को धारदार हथियार से उस समय कर दी गई थी, जब वह रात्रि के समय अपने घर के दरवाजे पर चारपाई डालकर सो रहे थे।

Ramchandra Saini
Published on: 22 May 2025 8:47 PM IST
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Fatehpur News (Social Media) 

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदान बदान का पुरवा के रहने वाले राघवेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह की हत्या 22 जून 2015 को धारदार हथियार से उस समय कर दी गई थी, जब वह रात्रि के समय अपने घर के दरवाजे पर चारपाई डालकर सो रहे थे। इस हत्याकांड को लेकर मृतक राघवेंद्र के पिता के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। दौरान विवेचना पुलिस को पता चला कि हत्या के तीन दिन पूर्व राघवेंद्र की गांव के ही सुधीर यादव पुत्र देवी प्रसाद यादव के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई थी। इसी दौरान सुधीर यादव के द्वारा राघवेंद्र को 3 माह के भीतर मौत के घाट उतार देने की धमकी भी सार्वजनिक रूप से दी गई थी।

वादी अधिवक्ता सैयद ने बताया कि 22 जून वर्ष 2015 की रात राघवेंद्र सिंह की धारदार हथियार से सोते समय हत्या कर दी गई थी, इस मामले में उनके साथ अपर शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडे के द्वारा दी गई दलील के आधार पर हत्या आरोपी सुधीर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही ₹40000 का अर्थ दंड भी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- एक के विद्वान न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई है। अधिवक्ता नाजिश रजा ने यह भी बताया कि मृतक राघवेंद्र का पुलिस विभाग में चयन हो गया था, किंतु जॉइनिंग बाकी थी।

पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित मुकदमे में न्यायालय एडीजे कोर्ट नं0-1, फतेहपुर द्वारा थाना- बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 266/20015, मु0अ0सं0- 205/2015, धारा- 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त- सुधीर यादव पुत्र देवीप्रसाद यादव नि0- सदान बदान का पुरवा, थाना- बिन्दकी, जनपद- फतेहपुर को धारा- 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा है।

इस मुकदमे की पैरवी में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल महेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक अश्वनी वर्मा, महिला कांस्टेबल शिप्रा पाठक, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक कौशल कुमार, पैरोकार- देवेन्द्र गिरी, कोर्ट मुहर्रिर हे0कां0 योगेश कुमार, एडीजीसी कल्पना देवी तथा वादी अधिवक्ता राजिश रजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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