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Fatehpur News: दुष्कर्म और हत्या के आरोपी युवक को फांसी, दो सहयोगियों को 7-7 साल की सजा
Fatehpur News: 19 साल की युवती जोकी टीईटी की छात्रा से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है|
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Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 19 साल की युवती जोकी टीईटी की छात्रा से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा मिली है।
वारदात 30 मई 2022 को उस समय हुई थी,जब युवती कोचिंग से वापस लौट रही थी।इसी दौरान तीन युवकों ने उसे अगवा कर खैराबाद के जंगलों में उसके साथ दरिंदगी की। युवती का शव जहानाबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद गांव के जंगल में बरामद हुआ था। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे,मृतका कानपुर नगर के बौहारा गांव से जहानाबाद कोचिंग पढ़ने आती थी।आरोपी अजय उर्फ शीलू ने अपने दोस्त छोटू उर्फ अवनीश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी बौहार थाना साढ़ कानपुर नगर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।
इस जघन्य वारदात की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीजे (एफटीसी)-1 की अदालत में हुई, जहां सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया गया। दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में आरोपी युवक अजय उर्फ शीलू ने घटना को अंजाम देने के बाद जहानाबाद थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर गांव के रहने अपने रिश्तेदार के घर पहुचा था।जहां पर माया देवी पत्नी चन्द्र शेखर ने खून से सना कपड़ा और अन्य सबूत को नष्ट करने का काम किया था। कोर्ट ने महिला और उसके दोस्त को 7 -7 साल कैद सजा दी है। दो साल के अंदर आये इस फैसले से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय मिल पाया है।
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