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Banda News: पुलिस के हत्थे चढ़े उड़ीसा के 3 तस्कर, बरामद हुई 35 किलो सूखे गांजे की खेप
Banda News: खैरार रेलवे जंक्शन के पास वाहन चेकिंग के दौरान अंतरप्रांतीय तस्करों को गांजे की खेप के साथ दबोचने में सफल रहे। टीम में दारोगा मनीष शर्मा और सृष्टि नगायच, सिपाही आदित्य और कृष्णकांत शामिल रहे।
पुलिस के हत्थे चढ़े उड़ीसा के 3 तस्कर, बरामद हुई 35 किलो सूखे गांजे की खेप (Photo- Newstrack)
Banda News: बिहार और मध्यप्रदेश के रास्ते बांदा पहुंचे उड़ीसा के तीन तस्कर शुक्रवार रात पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हमीरपुर जिले का मौदहा निवासी उनका साथी भी गिरफ्त हुआ है। उनसे 35 किलो सूखा गांजा मिला है। पूरी खेप बांदा और आसपास खपाने की योजना थी। लेकिन पुलिस की चौकसी ने योजना पर पानी फेर दिया है।
एसपी पलाश बंसल ने बताया- वाहन चेकिंग में मटौंध थाना पुलिस को मिली कामयाबी
पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया, मादक पदार्थों के खिलाफ 'आपरेशन ईगल' को मटौंध थानाध्यक्ष संदीप कुमार की टीम ने शुक्रवार रात बखूबी आगे बढ़ाया। खैरार रेलवे जंक्शन के पास वाहन चेकिंग के दौरान अंतरप्रांतीय तस्करों को गांजे की खेप के साथ दबोचने में सफल रहे। टीम में दारोगा मनीष शर्मा और सृष्टि नगायच, सिपाही आदित्य और कृष्णकांत शामिल रहे।
एएसपी बोले- उड़ीसा के तीन तस्करों संग हमीरपुर का परछट निवासी मददगार भी गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण और पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर आरपी सिंह के नेतृत्व में आपरेशन ईगल के दौरान मटौंध थाना पुलिस ने उड़ीसा के सोनपुर जिले से वास्ता रखने वाले जिन तस्करों को दबोचा है, उनमें सोनारतन राणा, शिवप्रसाद राणा और विशेषण राणा शुमार हैं। तस्करों का स्थानीय मददगार हमीरपुर जिले के मौदहा थाने परछट गांव निवासी अलखराम कुशवाहा शामिल है। विशेषण पर बांदा जिले में दो और अलखराम के खिलाफ बांदा, हमीरपुर और महोबा जिलों चार मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सभी को एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया है।
दहेज हत्या में 3 को 7-7 साल की सजा, न्यायालय ने जुर्माना भी ठोंका
इधर, न्यायालय से दहेज हत्या में तीन अभियुक्तों को मिली 7-7 वर्ष के कारावास की सजा को सटीक विवेचना, लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी और कोर्ट मोहर्रिर व पैरोकार के प्रयासों का प्रतिफल करार दिया है। 2019 में नरैनी कोतवाली के बिल्हरका निवासी नन्हू उर्फ फुल्लू, रंजीत उर्फ बापू और जयपाल सिंह दहेज हत्या अभियुक्त नामित हुए थे। कारावास के साथ सभी 7-7 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
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