Jhansi News: झांसी में बाइक लूट के आरोपी को सात साल का कारावास

Jhansi News: झांसी में बाइक लूट के आरोपी को सात साल का कारावास और आठ हजार रुपए का अर्थदंड, जबकि गाजियाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड।

Gaurav kushwaha
Published on: 6 Nov 2025 8:21 PM IST
Jhansi News: झांसी में बाइक लूट के आरोपी को सात साल का कारावास
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Jhansi News: न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने बाइक लूटने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल का कारावास और आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले राघवेंद्र सोनी ने सदर बाजार थाने में वर्ष 2011 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह भगवंतपुरा के पास से निकल रहा था, तभी बदमाश ने तमंचा अड़ाकर उसे रोक लिया। इसके बाद मोटर साइकिल व रुपया लूट लिया था।

विरोध करने पर बदमाश धमकी देकर भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में सदर बाजार पुलि ने नवाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले सचिन सोनी को गिरफ्तार कर छीनी गई मोटर साइकिल व पैसा बरामद किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया था। यहां से उसे जेल भेजा था। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने बाइक लूटने के आरोप में अभियुक्त सचिन सोनी को दोषी माना है। इस आधार पर अदालत ने अभियुक्त को सात साल का कारावास और आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास

न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि गाजियाबाद निवासी एक महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी नाबालिग लड़की घर के बाहर खेल रही थी, तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास मेवातीपुरा मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख पठान आया और उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ दफा 354 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कुछ दिनों बाद विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसी क्रम में अदालत ने छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी शाहरुख पठान को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं।न्यायालय जेएम मोंठ ने दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व सात-सात सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि शाहजहांपुर थाना पुलिस ने ग्राम बिरगुंवा निवासी मोहर सिंह को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। इसी तरह पुलिस ने बकुवा बुजुर्ग निवासी भवर सिंह को एमवीएक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

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