Jhansi News: पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत तेरह लोगों को दो - दो साल का कारावास

Jhansi News: एमपी/एमएलए कोर्ट ने बिजली समस्या आंदोलन में चक्का जाम करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित 13 लोगों को दो साल की सजा सुनाई।

Gaurav kushwaha
Published on: 12 Sept 2025 10:19 PM IST
Thirteen people, including former Union Minister, sentenced to two years in prison
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पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत तेरह लोगों को दो - दो साल का कारावास (Photo- Newstrack)

Jhansi News: झांसी। एमपी/एमएलए कोर्ट ने विद्युत समस्याओं को लेकर आंदोलन में चक्का जाम करना और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत तेरह लोगों को दोषी माना है। अदालत ने सभी आरोपियों को दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बाद में निजी मुचलके पर छोड़ते हुए एक माह का अपील करने का समय दिया गया है।

मालूम हो कि वर्ष 2013 में झांसी ललितपुर की जनता विद्युत समस्या को लेकर तड़प रही थी। लगातार प्रदर्शन करने व ज्ञापन देने के बाद भी विद्युत समस्या दूर नही हो रही थी। इस कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में 11 जून 2013 को झांसी- कानपुर राजमार्ग पर स्थित पारीछा थर्मल पावर हाउस में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान चक्का जाम भी किया गया था। पुलिस ने प्रदीप जैन सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, बलवा करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस मुकदमे की सुनवाई एसीजे/(सीनियर डिवीजन)/एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी। आज न्यायालय ने 341,146,147,143,149,141 के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, रजनीश श्रीवास्तव, नावेद खान, राहुल राय, शेर खान, सुहैल जैन, नरेश चंद्र बिल्हाटिया, राहुल गुप्ता, शादाब अहमद, मनोज कुमार, वीरेंद्र कुमार, हरीश कपूर, सलमान अहमद को दोषी करार दिया है। अदालत ने दफा 506 में दो साल का कारावास, पांच हजार रुपया जुर्माना, 145,149 में दो साल का कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 341,149 में एक माह का कारावास, पांच सौ रुपया जुर्माना, धारा 186,149 में तीन माह का कारावास, पांच सौ रुपया अर्थदंड, सात क्रिमिनल एक्ट में छह माह का कारावास व पांच सौ रुपया जुर्माना से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। वहीं, अदालत ने देरशाम सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर छोड़ते हुए अदालत में एक माह का अपील करने का समय दिया गया है।

बाइक चोर को दो साल का कारावास

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायलय गरौठा ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को दोषी मानते हुए दो साल आठ माह की सजा सुनाई गई।

मालूम हो कि गरौठा थाना पुलिस ने गुरसरांय थाना क्षेत्र के परकोटा में रहने वाले अरुण कुमार को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

तमंचा रखने पर ढाई हजार रुपया जुर्माना

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मऊरानीपुर ने तमंचा रखने के आरोप में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वीरा निवासी अमित सिंह और उल्दन थाना क्षेत्र में रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह को जेल में बिताई गई अवधि व ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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