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UP: हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, डुंगरपुर केस में मिली जमानत
इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट, रामपुर ने आजम खान को डुंगरपुर केस में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी।
Azam Khan News (photo: social media)
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के बेहद चर्चित रहे डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है।
इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट, रामपुर ने आजम खान को डुंगरपुर केस में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सपा नेता ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी और अपील पर अंतिम फैसला आने तक जमानत की मांग की थी।
सपा कार्यकर्ताओं को भी बड़ी राहत
आजम खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। 12 अगस्त को सुनवाई होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 10 सितंबर यानी बुधवार को अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी स्वीकार कर उन्हें राहत दे दिया। आजम खान लंबे वक़्त से कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं और रामपुर की राजनीति में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के सामने आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने राहत की बड़ी खबर के तौर पर देखा है।
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