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UP: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
Abdullah Azam Non Bailable Warrant: कोर्ट ने यह वारंट साल 2008 के एक मामले में जारी किया है। साल 2008 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर छजलैट थाना क्षेत्र में सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।
Abdullah Azam Non Bailable Warrant
Abdullah Azam Non Bailable Warrant: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके परिवार की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। रामपुर से पूर्व विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। कोर्ट ने यह वारंट साल 2008 के एक मामले में जारी किया है।
साल 2008 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर छजलैट थाना क्षेत्र में सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत नौ सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 2007 के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के बाद पुलिस चेकिंग का अभियान चल रहा था। उसकी दौरान सपा नेता आजम खान का काफिला निकला। जिसे पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और सड़क जाम कर दिया।
आजम आज की अपील हो चुकी खारिज
13 फरवरी 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दोनों ने अपील भी दायर की थी। हालांकि एडीजे-3 कोर्ट ने पेश न होने के कारण अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। विदित हो कि इससे पूर्व पूर्व मंत्री आजम खान की अपील को कोर्ट खारिज कर चुकी है। उनकी सजा बरकरार है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा हुई थी। एमपी-एमएलए की सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई विचाराधीन है। कोर्ट में सुनवाई के बावजूद अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हो रहे। जिसके चलते कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है।
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