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Ayodhya News: सीजेएम ने आरटीओ को अवमानना पर 30 जून को तलब किया, न्यायालय में खलबली
Ayodhya News: मामला 7 दिन के भीतर चलानी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत न करने से जुड़ा है, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
Ayodhya News (photo; social media )
Ayodhya News: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अयोध्या ने आरटीओ रितु सिंह को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर 30 जून को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब किया है। मामला 7 दिन के भीतर चलानी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत न करने से जुड़ा है, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
क्या है पूरा मामला?
अयोध्या के मोदहा निवासी विजयवर्धन पुत्र हर्षवर्धन की स्कॉर्पियो (UP 42 AM 0707) को आरटीओ ने 12 जून को गलत तथ्यों के आधार पर सीज कर दिया था। वाहन स्वामी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए 18 जून को अपने अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार जायसवाल के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
नियमों के मुताबिक आरटीओ कार्यालय को चलानी रिपोर्ट 7 दिन में अदालत में प्रस्तुत करनी थी। लेकिन तय समय सीमा बीतने के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
न्यायालय का कड़ा रुख
अदालत ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए आरटीओ रितु सिंह को चलानी रिपोर्ट सहित व्यक्तिगत रूप से 30 जून को तलब कर लिया है। सीजेएम का आदेश मिलते ही आरटीओ कार्यालय में खलबली मच गई है।
क्या है अगला कदम?
अब सभी की नजरें 30 जून पर टिकी हैं, जब आरटीओ को अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा कि क्यों न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।
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