Jhansi News: झांसी रेल मंडल में 40 साल पुराने ओएचई वायर बदले जा रहे

Jhansi News: रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए झांसी रेल मंडल ने 40 साल पुराने ओएचई वायर बदलने का काम शुरू किया, अब तक 139.47 किमी ट्रैक पर नया वायर लगा।

Gaurav kushwaha
Published on: 4 Nov 2025 10:23 PM IST
40 years old OHE wire to be replaced in Jhansi Railway Division
X

झांसी रेल मंडल में 40 साल पुराने ओएचई वायर बदले जा रहे (Photo- Newstrack)

Jhansi News: झांसी। झांसी रेल मंडल द्वारा रेलयात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार कार्य जा रहा है। मंडल में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। पुरानी हो चुकी वस्तुओं को बदलने और नवीन वस्तुओं को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में ओवरहेड वायर को बदलने का भी कार्य किया जा रहा है।

मंडल द्वारा अक्टूबर माह में 34.57 किलोमीटर ट्रैक पर ज्वाइंटलेस कॉन्टैक्ट वायर लगाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 80 किलोमीटर ट्रैक पर ज्वाइंटलेस कॉन्टैक्ट वायर प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं।

मंडल के विद्युत विभाग द्वारा NICCO मेक ज्वाइंट कॉन्टैक्ट वायर के स्थान पर ज्वाइंटलेस कॉन्टैक्ट वायर लगाए जा रहे हैं। वर्ष 1985-86 में जब रेलट्रैक पर विद्युतीकरण का कार्य शुरु किया गया तब पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण 1500 मीटर OHE वायर (एक ड्रम) की लंबाई में कई जगहों पर ब्रेज़िंग ज्वाइंट लगाए जाते थे। इस वजह से कई बार OHE वायर टूटने की शिकायत आती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी ज्वॉइंट वाले(ज्वाइंट लेस) कॉन्टैक्ट वायर लगाए जा रहे हैं। मंडल द्वारा अभी तक 139.47 किलोमीटर ज्वाइंटलेस वायर लगाए जा चुका है।

मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि रेलवे आधुनिक हो रहा है। जरूरत के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। बगैर जॉइंट वाले कॉन्टैक्ट वायर के प्रतिस्थापन उपरांत OHE फेल्योर से होने वाले ब्रेक डाउन में कमी आई है।उनकी संख्या अब नगण्य के बराबर है। मंडल की समयपालनता में भी निरंतर बढ़ोत्तरी हुईं है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए दो टावर वैगन अतिरिक्त लगाए गए हैं, जिससे यह कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

28 अभियुक्तों को अदालत उठने की सजा, विभिन्न मामलों में सुनाई गई सजाएं

झांसी। अलग- अलग अदालतों ने 28 अभियुक्तों को विभिन्न मामलों में अदालत उठने की सजा सुनाई गई। न्यायालय एसजेएम-1 ने धारा 279/337/338/427 के तहत रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अठोंदना निवासी मंगल सिंह को अदालत उठने तक की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर निवासी मुकेश, अनिल कुमार, श्रीमती कृष्णा देवी व राजकुमारी को दफा 323 में अदालत उठने तक की सजा व 750-750 रुपये के अर्थदंड, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के चमनगंज निवासी अमित चौरसिया को दफा 323, 504 में अदालत उठने की सजा व 1200-1200 रुपये के अर्थदंड, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नालगंज निवासी अतुल श्रीवासव व शिवचरन को दफा 323, 504 के तहत अदालत उठने की सजा व 1200-1200 रुपये के अर्थदंड, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सूरदास मंदिर के पास रहने वाले लक्ष्मण व रामप्रसाद को दफा 323,504 में अदालत उठने की सजा व 1400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वहीं, अदालत ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी की टपरियन मोहल्ले में रहने वाले नरेश, मुकेश, सिंधी, भवानी को दफा 323,504 के तहत अदालत उठने की सजा व चार-चार सौ रुपये के अर्थदंड, मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा मोहल्ले में रहने वाले सतेंद्र सिंह को दफा 279, 337,338, 427 के तहत अदालत उठने की सजा व 2500 रुपये के अर्थदंड, नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा मोहल्ले में रहने वाले अनवर अली को सड़क हादसे में अदालत उठने की सजा व 1600 रुपये के अर्थदंड, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर नौ निवासी मोहम्मद शादाब को सड़क हादसे में अदालत उठने की सजा व 1600 रुपये के अर्थदंड, शिवपुरी के सुरपुरा निवासी बृजमोहन जाटव को दफा 279,337 में अदालत उठने की सजा व 1200 रुपये अर्थदंड, कानपुर के थाना भोगनीपुर निवासी इलियास अहमद को दफा 279, 427 के तहत अदालत उठने की सजा व 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

उधर, ललितपुर के थाना महरौनी क्षेत्र में रहने वाले गुलफाम खां को दफा 279, 338 में अदालत उठने की सजा व 1500 रुपये के अर्थदंड, रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सारमऊ निवासी उमेश कुमार को दफा 279,337,338 के तहत अदालत उठने की सजा व 2500 रुपये के अर्थदंड, रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सिजवाहा निवासी कृष्ण प्रताप यादव को दफा 323,504 के तहत न्यायालय उठने की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड, रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पुनावली कला निवासी हसीब खान को दफा 279,337,338 में दोषी मानते हुए अदालत उठने की सजा व 2500 रुपये के अर्थदंड, बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम मजपटिया निवासी रविन्द्र कुमार को दफा 279,337,338 के तहत अदालत उठने की सजा व 2500 रुपये के अर्थदंड, शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरधा निवासी ठाकुरदास व कमलेश सिंह को दफा 323,504 के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 250-250 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वहीं, समथर थाना क्षेत्र के चिरगांव खुर्द में रहने वाले कलकाई को 379,411 में जेल में बिताई गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड, मोंठ थाना क्षेत्र के ग्राम उजयान निवासी प्रकाश सोनी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड व मोंठ थाना क्षेत्र के उजयान में रहने वाले प्रकाश सोनी को ट्रांसफार्मर चोरी का आरोप सिद्ध होने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

1 / 7
Your Score0/ 7
Shashi kant gautam

Shashi kant gautam

Mail ID - [email protected]

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!