Kanpur News: सपा नेत्री रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति 'पीडीए पाठशाला' चलाने का आरोप, एफआईआर दर्ज

Kanpur News: स्कूल परिसर या उसके आस-पास राजनीतिक पार्टी के नाम पर पीडीए पाठशाला संचालित करती हैं।शिकायत में यह भी कहा गया है कि सपा नेत्री विद्यालय बंद होने की अफवाहें फैला रही हैं।

Tanya Verma
Published on: 1 Aug 2025 12:44 PM IST
Kanpur News: सपा नेत्री रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप, एफआईआर दर्ज
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Kanpur News: कानपुर के बिल्हौर विकासखंड के शाहमपुर गढ़ी गांव में समाजवादी पार्टी की नेत्री और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रचना सिंह गौतम पर गंभीर मामला दर्ज किया गया है। उन पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बाहर बिना अनुमति के "पीडीए पाठशाला" चलाने का आरोप है।शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार, रचना सिंह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को इकट्ठा करती हैं। वे स्कूल परिसर या उसके आस-पास राजनीतिक पार्टी के नाम पर पीडीए पाठशाला संचालित करती हैं।शिकायत में यह भी कहा गया है कि सपा नेत्री विद्यालय बंद होने की अफवाहें फैला रही हैं। इससे बच्चों और उनके अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां शैक्षिक माहौल को प्रभावित कर रही हैं।

स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अभी तक रचना सिंह की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।शिकायत में साफ कहा गया है कि सपा नेत्री ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के यह कार्यक्रम आयोजित किया और विद्यालय स्टाफ के बार-बार मना करने के बावजूद वहां मौजूद रहीं। राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट का उल्लंघन करते हुए न सिर्फ सरकारी संस्थान के परिसर का दुरुपयोग किया गया, बल्कि बच्चों को पार्टी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया।

खंड शिक्षा अधिकारी ने सबूत के तौर पर फोटो और वीडियो प्रशासन को सौंपे हैं, जिनमें बच्चों को "पीडीए पाठशाला" में सपा का नाम लेते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें खुद रचना सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गईं। अधिकारियों का कहना है कि इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।

पुलिस ने बताया की आईटी एक्ट और अफवाह फैलाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर बच्चों को इकठ्ठा करना, राजनीतिक प्रचार करना और अफवाह फैलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही, खंड शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसा आयोजन फिर से होता है,और भी मुकदमे दर्ज होंगे ।

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