लखनऊ एयरपोर्ट से फिर पकड़ा गया ड्रग्स का भंडार! 5 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर दो मुंबई तस्कर गिरफ्तार किए।

Hemendra Tripathi
Published on: 18 Sept 2025 11:52 PM IST
लखनऊ एयरपोर्ट से फिर पकड़ा गया ड्रग्स का भंडार! 5 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
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Lucknow News: लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग्स तस्करी का बड़ा खेल उजागर किया है। बुधवार देर रात बैंकाक से एयर एशिया की फ्लाइट FD-146 से लखनऊ पहुंचे दो यात्रियों को हिरासत में लिया गया। जब उनके बैग की एक्स-रे जांच की गई तो करीब 5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुंबई निवासी कंचन शैलेश पाटियाल और अरबाज अख्तर भंगारिया के रूप में हुई है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि दोनों यात्रियों को ग्रीन चैनल से गुजरते समय रोका गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

ग्रीन चैनल पर पकड़ा गया संदिग्ध सामान

लखनऊ एयरपोर्ट पर बुधवार रात कस्टम टीम ने रूटीन जांच के दौरान दो यात्रियों पर शक होने पर उन्हें रोका। एयर एशिया की उड़ान FD-146 से रात 10:35 बजे पहुंचे इन दोनों यात्रियों को ग्रीन चैनल से गुजरते समय रोककर उनके सामान की गहन जांच की गई। एक्स-रे मशीन से बैग की स्कैनिंग करने पर उसमें संदिग्ध पैकेट दिखाई दिए। जब बैग खोला गया तो उसमें आठ वैक्यूम पैक पॉलिथीन मिले। यह देखकर अधिकारी भी चौक गए। पैकेट खोलने पर उसमें हरे रंग का पदार्थ निकला, जो पहली नजर में मादक पदार्थ प्रतीत हो रहा था।

5 करोड़ की कीमत का हाइड्रोपोनिक वीड

कस्टम अधिकारियों ने जब्त सामग्री की प्राथमिक जांच कराई तो पता चला कि यह हाइड्रोपोनिक वीड यानी मारिजुआना है। बरामद मादक पदार्थ का वजन 4.917 किलो निकला। अधिकारियों के अनुसार, इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुंबई के रहने वाले कंचन शैलेश पाटियाल और अरबाज अख्तर भंगारिया के रूप में हुई। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वे यह ड्रग्स कहां से लाए और इसे कहां सप्लाई करने वाले थे।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज

कस्टम विभाग ने बरामद ड्रग्स और पैकेजिंग सामग्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, दोनों यात्रियों ने धारा 8 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ धारा 20 और 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और इसका ऑपरेशन कितने देशों तक फैला हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Hemendra Tripathi

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