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Meerut News: मवाना पुलिस की सशक्त पैरवी रंग लाई, तीन हत्यारोपी उम्रकैद की सजा पाए
Meerut News: अदालत ने तीन हत्यारोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने तीन हत्यारोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा (Photo- Social Media)
Meerut News: मेरठ, 28 अगस्त। उत्तर प्रदेश की जनपद मेरठ की मवाना पुलिस ने अपने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत अपराधियों को कठोर सजा दिलाने का एक और बड़ा उदाहरण पेश किया है। थाना मवाना पुलिस व मॉनिटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-12 की अदालत ने तीन हत्यारोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला 27 मार्च 2021 का है। ग्राम अटौरा निवासी राजकुमार का 18 वर्षीय पुत्र अभिषेक अचानक लापता हो गया था। तलाश के बाद सामने आया कि गांव के ही अनुज कुमार, उसके भाई ओमकार और पुत्री अदिति ने अभिषेक की बेरहमी से हत्या कर शव बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। परिजनों की तहरीर पर थाना मवाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की।
पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए तेजी से आरोपपत्र तैयार कर जून 2021 में न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मॉनिटरिंग सैल और संयुक्त निदेशक अभियोजन की ओर से मुकदमे में बेहद सशक्त पैरवी की गई। अदालत में गवाहों को समय से पेश किया गया और सबूतों को पुख्ता तरीके से रखा गया।
करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सही मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुना दी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत है बल्कि अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है। मवाना पुलिस का दावा है कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" का मकसद सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि अदालत में ठोस पैरवी कर उन्हें कड़ी सजा दिलाना है। इस सजा के बाद स्थानीय लोगों में भी पुलिस व न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।
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