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Meerut News: मेरठ में आवासीय भूखंड पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर
Meerut News: मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शास्त्रीनगर स्थित अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, अफरातफरी का माहौल
मेरठ में आवासीय भूखंड पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर (photo; social media )
Meerut News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को आवास विकास परिषद का बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया।
कार्रवाई के दौरान कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर का पंजा पड़ते ही दुकानदारों के परिजन भावुक हो उठे। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी ध्वस्तीकरण देखने के लिए जमा हो गए। किसी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर मौके पर शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही, जबकि ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की गई।
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने न्यूज़ट्रैक को बताया कि “कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शनिवार को करीब पांच घंटे चली। कॉम्प्लेक्स का अधिकांश हिस्सा गिरा दिया गया है। फिलहाल भवन को सील कर दिया गया है और रविवार सुबह फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि अब तक टीम को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है।
तीन माह में खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त किया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को दिए आदेश में कहा था कि इस आवासीय भूखंड को तीन माह में खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त किया जाए। आदेश के बावजूद व्यापारी अपनी दुकानें खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने अवमानना याचिका दायर की थी।
छह अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आवास विकास परिषद के अधिकारियों और नौ व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित है।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना हमारी बाध्यता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि 22 दुकानों के साथ 22 परिवारों की रोजी-रोटी छिन गई है। हमने हर स्तर पर प्रयास किए, पर कोई समाधान नहीं निकला।”
कार्रवाई मेरठ में
अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने इस कार्रवाई को “एकतरफा” बताते हुए कहा कि “देशभर में लाखों अवैध दुकानें हैं, मगर कार्रवाई केवल मेरठ में की जा रही है। सरकार को प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध करानी चाहिए।”
गौरतलब है कि यह भूखंड वर्ष 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, जहां समय के साथ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में अवैध निर्माण हो गया। आवास विकास परिषद ने 1990 में नोटिस जारी किया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंचती रही। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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