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Shravasti News: श्रावस्ती में पराली जलाने पर किसानों पर लगेगा जुर्माना, शुरू हुई कार्रवाई
Shravasti News: श्रावस्ती में अब पराली जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पराली जलाने पर भूमि क्षेत्रफल के आधार पर ₹5,000 से ₹30,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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Shravasti News: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी ने बताया कि वर्तमान में धान की कटाई का कार्य किया जा रहा है। कृषक भाई कम्बाइन से धान की कटाई करवाते हैं और पराली को बेकार समझकर जला देते हैं, किन्तु ऐसा करने से मृदा में उपस्थित उपयोगी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। धीरे-धीरे मृदा की उर्वरक शक्ति क्षीण होती जाती है।उन्होंने कृषक भाइयों को पराली जलाने से रोकने के लिए नई दिल्ली हरित अधिकरण के आदेशानुसार अर्थदण्ड लगाए जाने का प्रावधान बताया है। इसके अनुसार कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड़ से कम होने की स्थिति में ₹5,000 प्रति घटना,02 से 05 एकड़ तक होने की स्थिति में ₹10,000 प्रति घटना,तथा 05 एकड़ से अधिक होने की स्थिति में ₹30,000 प्रति घटना का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
प्रदेश में फसलों की कटाई में कम्बाइन हार्वेस्टिंग विद एसएमएस अथवा स्ट्रॉ रीपर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एसएमएस मशीन के कम्बाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करने वाले मालिकों के विरुद्ध सिविल दायित्व भी निर्धारित किए जाएंगे।पराली से शीघ्र खाद तैयार करने के लिए जनपद में वेस्ट डी-कम्पोजर का वितरण किया जाएगा। इसकी सहायता से किसान भाई घोल बनाकर पराली के ढेर पर छिड़काव करें तो दो सप्ताह में उत्तम गुणवत्ता की जैविक खाद तैयार हो जाती है। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से “पराली दो, खाद लो” अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अधिक मात्रा में पराली गौशालाओं में पहुंचाकर खाद तैयार की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से कृषकों को जागरूक करने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, तहसीलें, विकास खंड कार्यालय, कृषि मंडियां, पेट्रोल पंप एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 24 स्थायी होर्डिंग्स लगवाई गई हैं। जिन क्षेत्रों में धान का क्षेत्रफल अधिक है तथा फसल अवशेष जलाने की संभावना ज्यादा है, वहां कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 155 स्थानों पर वाल पेंटिंग कराई गई है।फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जनपद के सभी विकास खंडों एवं ग्रामों में 05 प्रचार वाहन भ्रमणशील कराए गए हैं। जनपद में अब कृषकों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
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