Sonbhadra News: पिता की गुहार, लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस गई है बेटी, बंधक बनाकर की जा रही जबरदस्ती

Sonbhadra News: विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने इसे गंभीर मसला माना और प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज को प्रार्थना पत्र में उल्लिखित घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर विधिअनुरूप विवेचना का आदेश दिया गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 30 July 2025 10:46 PM IST
Sonbhadra News: पिता की गुहार, लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस गई है बेटी, बंधक बनाकर की जा रही जबरदस्ती
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लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस गई है बेटी  (photo: social media )

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह/व्यक्तियों के चंगुल में फंसने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि शादी का झांसा देकर, उसे घोरावल कोतवाली क्षेत्र ले जाया गया और उसे वहां बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती/बुरे काम किए जा रहे रहे हैं। पुलिस से मदद न मिलने पर, पीड़ित ने न्यायालय से गुहार लगाई थी। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने इसे गंभीर मसला माना और प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज को प्रार्थना पत्र में उल्लिखित घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर विधिअनुरूप विवेचना का आदेश दिया गया है।

बहन के घर रह रहे युवक पर झांसा देकर घर ले जाने, बंधक बनाने का आरोप:

न्यायालय में धारा 173 (4) बीएनएसएस के तहत दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने संजय कोल पुत्र हीरालाल, पूजा पत्नी संजय, धनशीरा पत्नी हीरालाल, निवासी भटौलिया, थाना राबर्ट्सगंज और सूरज पुत्र शिव कुमार निवासी भैंसवार, थाना घोरावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया था कि भैंसवार निवासी सूरज भटौलिया निवासी संजय जो उसे जीजा हैं, के यहां रह रह रहा था। उपरोक्त सभी ने मिलकर उसकी 16-17 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाया और सूरज उसे लेकर भैसवार चला गया। आरोप लगाया गया है कि वहां उसे जबरदस्ती रोके रखा गया और उसके साथ जबरदस्ती बुरा कार्य किया जा रहा है।

किया गया है दावा - आरोपी पूर्व में बेच चुका है लड़कियां:

आरोप लगाया गया है कि आरोपी उसकी लड़की को बाहरी लोगों को बेचने के फिराक में पड़ा हैं। इस जानकारी के बाद उसकी पत्नी और बेटे उसकी बेटी को लेने के लिए भैंसवार गए थे लेकिन उन्हें वहां लाठी-डंडा लेकर दौड़ा लिया गया। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि सूरज कुमार द्वारा इस घटना के पूर्व दो-तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर बाहर बेची जा चुका है। सुनवाई और पुलिस की तरफ से भेजी गई आख्या के आधार पर न्यायालय ने पाया कि ं प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना परिलक्षित होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया है कि वह उल्लिखित घटना के बाबत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए विधि अनुसार विवेचना करें।

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पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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