Sonbhadra News: गुरू-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाले शिक्षक को चार वर्ष की कठोर कैद, अर्थदंड भी ठोंका

Sonbhadra News: अभियोजन कथानक के मुताबिक विंढगमंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू पुत्र अनवारुलहक निवासी बैरखड़, थाना विंढमगंज कक्षा 10 की छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 Jun 2025 5:56 PM IST
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Sonbhadra News: गुरू-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाले शिक्षक को चार वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकरण विंढमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। सामने आए तथ्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, चार वर्ष कठोर कैद के साथ 22 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हाईस्कूल की छात्रा को कर रहा था ब्लैकमेल की कोशिश

अभियोजन कथानक के मुताबिक विंढगमंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू पुत्र अनवारुलहक निवासी बैरखड़, थाना विंढमगंज कक्षा 10 की छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। आरोप था कि करीब छह माह तक ट्यूशन पढ़ाने के बाद उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने, सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उसे ब्लैकमेल करने और उससे शादी के कोशिश में जुट गया। उसके साथ वार्ता कर उसकी रिकार्डिंग, फोटो-वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने काम काम शुरू कर दिया गया। पीड़िता ने जब उससे ट्यूशन पढ़ना बंद कर दिया तो उसने बाहर मिलने पर छेड़छाड़, धमकी देनी शुरू कर दी।

ट्यूशन पढ़ना बंद करने पर देने लगा बर्बाद करने की धमकी

16 जून 2022 को भी छात्रा घर से बाहर निकली तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई। साथ ही घर पर अपनी भाभी को भेजकर मोबाइल के जरिए उसे शादी न करने पर बर्बाद करने की धमकी दी। परिवार वालों ने इसकी जानकारी विंढमगंज पुलिस को दी। तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की और पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने छेड़छाड़ और उस पर शादी के लिए दबाव पाने का अपराध सिद्ध पाया। इसके बाद मामले में दोषी शिक्षक को कठोर कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। 22 हजार अर्थदंड जमा होने के बाद उसमें से 15 हजार पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया। अभियोज5न पक्ष की तरफ से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

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Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

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मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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