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यूपी रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए 21वां प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू, चार दिन तक चलेगा शिविर
UP News: यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रमोटर, एजेंट और रेरा को रियल एस्टेट क्षेत्र के तीन अभिन्न स्तंभ बताया।
UP News: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार दिवसीय 21वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम बुधवार को लखनऊ स्थित इंडियन लिटरेसी बोर्ड में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और संजय भूसरेड्डी अध्यक्ष, यूपी रेरा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
रियल एस्टेट सेक्टर के तीन स्तंभ
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने संबोधन में कहा कि प्रमोटर, एजेंट और रेरा को रियल एस्टेट क्षेत्र के तीन अभिन्न स्तंभ बताया। ये सभी उपभोक्ता के निवेश की सुरक्षा, पारदर्शिता और क्षेत्र के स्वस्थ विकास के साझा उद्देश्य से कार्य करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि रेरा की स्थापना का मुख्य लक्ष्य रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही और उपभोक्ता का विश्वास कायम करना था। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एजेंटों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा, उन्हें रेरा अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों की गहरी समझ प्रदान करेगा।
अधिनियम अध्ययन की दी सलाह
उन्होंने प्रतिभागियों को अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, अनुबंध अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्ययन करने की सलाह दी। एजेंटों को निर्देश दिया गया कि वे ग्राहकों के साथ केवल जरूरी जानकारी साझा करें, जो रेरा पोर्टल पर उपलब्ध हो पाएं। भूसरेड्डी ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे और उनके विवरण रेरा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिसके बाद वे ऑनलाइन एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेरा का उद्देश्य केवल नियमन नहीं, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
एजेंटों को सशक्त बनने का आह्वान
मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा कि रेरा उपभोक्ता, प्रमोटर और एजेंट तीनों के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य कर रहा है। उन्होंने रियल एस्टेट एजेंटों को रेरा पोर्टल और अधिनियमों से पूरी तरह अद्यतन रहने की सलाह दी, ताकि वे खरीदारों को केवल प्रमाणित और सही जानकारी ही उपलब्ध करा पाएं। वह उपभोक्ता के हित को सर्वोपरि रखे और सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या असत्य जानकारी ग्राहकों तक न पहुंचे। सभी एजेंटों से परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का स्वयं निरीक्षण करने और खरीदारों को तथ्यात्मक जानकारी देने का आग्रह किया।
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