चालान का चक्कर खत्म नहीं हो रहा? लोक अदालत के बाद भी परेशान हैं तो यहाँ है समाधान

चालान भुगतान के बाद भी वेबसाइट पर दिख रहा जुर्माना? RTO और ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करने का सही तरीका जानें। तुरंत समाधान पाएं।

Sonal Girhepunje
Published on: 16 Oct 2025 2:07 PM IST
चालान का चक्कर खत्म नहीं हो रहा? लोक अदालत के बाद भी परेशान हैं तो यहाँ है समाधान
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Challan Payment Not Updated Online: अगर आपने लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का भुगतान कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर पेंडिंग या जुर्माना दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह समस्या आमतौर पर डेटा अपडेट में देरी या तकनीकी कारणों से होती है। कभी-कभी सर्वर सिंकिंग, नेटवर्क या सिस्टम अपडेट में समय लग जाता है, जिससे चालान तुरंत ऑनलाइन नहीं दिखता। इस स्थिति में जरूरी है कि आप रसीद और दस्तावेज सुरक्षित रखें, धैर्य रखें और सही प्रक्रिया अपनाएं। लोकल ट्रैफिक पुलिस, e-Challan पोर्टल और वर्चुअल कोर्ट का उपयोग करके आसानी से समस्या हल की जा सकती है।

चालान भरने के बाद भी पेंडिंग क्यों दिख रहा है?

अगर आपने लोक अदालत में चालान का भुगतान कर दिया है, लेकिन वह अब भी ऑनलाइन “पेंडिंग” दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या आमतौर पर डेटा अपडेट में देरी या तकनीकी गड़बड़ी के कारण होती है। चालान भरने के बाद जानकारी ट्रैफिक पुलिस और न्यायालय के सर्वर तक पहुँचने में समय लगता है। आमतौर पर वर्चुअल कोर्ट से भुगतान 4-5 दिन, डिजिटल कोर्ट से 10-15 दिन, और लोक अदालत से भुगतान के बाद 30 दिन तक अपडेट होने में लग सकते हैं। कई बार सर्वर या नेटवर्क की समस्या से डेटा सिंकिंग में भी देरी हो जाती है। इसलिए पहले 30 दिन तक धैर्य रखें, और अगर उसके बाद भी चालान “Pending” दिखे, तो ट्रैफिक पुलिस कार्यालय या e-Challan पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

अगर 30 दिन बाद भी चालान दिखे तो करें ये काम

1. ट्रैफिक पुलिस या RTO से सीधे संपर्क करें

अगर आपका चालान अब भी “पेंडिंग” दिख रहा है, तो सबसे पहले अपने स्थानीय ट्रैफिक पुलिस या RTO कार्यालय जाएं। साथ में लोक अदालत की रसीद, वाहन के कागजात और चालान की कॉपी ले जाना न भूलें। अधिकारी आपकी रसीद देखकर चालान को मैन्युअली बंद या सिस्टम में अपडेट कर देंगे।

2. ई-चालान पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

अगर चालान e-Challan पोर्टल पर बना था, तो वहां से ही शिकायत दर्ज करें। इसके लिए [email protected] पर ईमेल भेजें या हेल्पलाइन नंबर +91-120-4925505 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) पर कॉल करें। शिकायत में वाहन नंबर, चालान नंबर, भुगतान रसीद की स्कैन कॉपी और भुगतान की तारीख शामिल करें। आमतौर पर आपकी शिकायत 7-10 कार्यदिवसों में सुलझा दी जाती है।

3. अपने राज्य की वेबसाइट से शिकायत करें

हर राज्य की अपनी ट्रैफिक शिकायत वेबसाइट होती है। जैसे - महाराष्ट्र में आप mahatrafficechallan.gov.in/MH-Echallan-Grievance/ वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ऐप से भी शिकायत की जा सकती है।

4. लोक अदालत से भुगतान प्रमाणपत्र लें

अगर चालान फिर भी वेबसाइट पर दिख रहा है, तो जिस लोक अदालत में आपने भुगतान किया था, वहां जाकर Payment Certificate जारी करवाएं। यह कानूनी प्रमाण होता है कि आपने जुर्माना भर दिया है और चालान का निपटारा हो चुका है।

5. वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर चालान की स्थिति जांचें

अगर आपका मामला वर्चुअल कोर्ट में गया था, तो vcourts.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना राज्य चुनें और मोबाइल नंबर या वाहन नंबर डालें। यहां आप अपने चालान की ताज़ा स्थिति देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि भुगतान अपडेट हुआ है या नहीं।

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